हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला: एक्सटेंशन और गेस्ट लेक्चरर्स को मिलेगी रोजगार सुरक्षा
Gyanhigyan April 21, 2025 05:42 AM
हरियाणा में शिक्षा क्षेत्र में नया निर्णय


हरियाणा सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में कार्यरत एक्सटेंशन और गेस्ट लेक्चरर्स के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। सरकार ने इन शिक्षकों के रोजगार को 58 वर्ष की सेवानिवृत्ति आयु तक सुरक्षित करने का ऐलान किया है। इस निर्णय का लाभ तकनीकी कॉलेजों में कार्यरत अतिथि संकाय को भी मिलेगा।


सरकार द्वारा अधिसूचना जारी

इस फैसले की आधिकारिक अधिसूचना शुक्रवार को सरकार के विधि और विधायी विभाग के विशेष सचिव अमरजीत सिंह द्वारा जारी की गई। यह निर्णय उन एक्सटेंशन और गेस्ट लेक्चरर्स के लिए राहत लेकर आया है, जिन्होंने 15 अगस्त 2024 तक पांच साल की सेवा पूरी कर ली है। अब उन्हें 58 वर्ष की आयु तक हटाया नहीं जा सकेगा।


नए लाभों की जानकारी

इन शिक्षकों को स्थायी प्राध्यापकों की तरह कई लाभ दिए जाएंगे, जिनमें शामिल हैं:



  • महंगाई भत्ता (DA): हर साल जनवरी और जुलाई में बढ़ेगा।

  • चिरायु योजना: स्वास्थ्य संबंधी लाभ मिलेंगे।

  • मृत्यु व सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी: सेवानिवृत्ति या मृत्यु के बाद वित्तीय सुरक्षा।

  • मातृत्व लाभ: महिला शिक्षकों को प्रसूति अवकाश व अन्य सुविधाएं।

  • एक्सग्रेसिया (Ex-Gratia): आपातकालीन वित्तीय सहायता।


किसे नहीं मिलेगा लाभ?

  • जिन शिक्षकों की उम्र 58 साल हो गई है, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

  • जिन्हें पहले से हटा दिया गया है या जिन्होंने खुद त्यागपत्र दे दिया है, वे इस फैसले के दायरे में नहीं आएंगे।


हरियाणा में लाभार्थियों की संख्या

हरियाणा के राजकीय महाविद्यालयों में वर्तमान में:



  • 2000 एक्सटेंशन लेक्चरर कार्यरत हैं।

  • 46 गेस्ट लेक्चरर तैनात हैं।


इसके अलावा, सरकार 1400 से अधिक अनुबंधित असिस्टेंट प्रोफेसरों की नौकरी भी 58 साल की उम्र तक पक्की करने पर विचार कर रही है।


इस फैसले का प्रभाव

इस निर्णय से हरियाणा के कॉलेजों और तकनीकी संस्थानों में कार्यरत हजारों शिक्षकों को रोजगार सुरक्षा मिलेगी। अब वे बिना किसी डर के अपनी सेवाएं जारी रख सकेंगे और सरकारी योजनाओं का लाभ भी उठा सकेंगे।


© Copyright @2025 LIDEA. All Rights Reserved.