पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF) खाताधारकों के लिए अच्छी खबर है। अब सरकार ने नियमों में बदलाव करते हुए नॉमिनी अपडेट करने पर लगने वाला शुल्क हटा दिया है। साथ ही, अब खाते में चार नॉमिनी जोड़ने की सुविधा भी मिलेगी। यह फैसला बैंकिंग संशोधन विधेयक 2025 के तहत लिया गया है।
अब तक पीपीएफ खाता अपडेट करने के लिए नॉमिनी बदलने पर ₹50 शुल्क देना पड़ता था। लेकिन सरकार ने इसे पूरी तरह समाप्त कर दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बात की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर दी।
उन्होंने बताया कि 2 अप्रैल 2025 को सरकारी बचत संवर्धन सामान्य नियम (2018) में संशोधन किया गया है, जिसके तहत यह शुल्क हटाया गया है।
बैंकिंग संशोधन विधेयक 2025 के तहत, अब खाताधारक अपने पीपीएफ खाते, लॉकर और जमा वस्तुओं के लिए चार नॉमिनी जोड़ सकते हैं। इससे सुरक्षा और पारदर्शिता दोनों बढ़ेगी और भविष्य में उत्तराधिकार से जुड़े विवाद कम होंगे।
अगर किसी खाताधारक की मृत्यु हो जाती है और नॉमिनी अपडेट नहीं किया गया है, तो परिवार को पैसा निकालने में कानूनी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। नॉमिनी की जानकारी पहले से अपडेट होने पर धन प्राप्त करना आसान और तेज़ हो जाता है।
कोई भी भारतीय नागरिक बैंक या पोस्ट ऑफिस में पीपीएफ खाता खोल सकता है।
नाबालिग बच्चों के लिए भी अभिभावक यह खाता खोल सकते हैं।
खाता 15 वर्षों की अवधि के लिए होता है और इसे 5-5 वर्षों के ब्लॉक में आगे बढ़ाया जा सकता है।
खाता आगे बढ़ाने का निर्णय परिपक्वता से एक साल पहले लेना होता है।
पीपीएफ निवेश के लिहाज़ से एक भरोसेमंद, कर-मुक्त और सुरक्षित विकल्प माना जाता है। नई घोषणाओं से यह योजना और भी उपयोगी हो गई है, जिसमें अब नॉमिनी जोड़ना आसान और मुफ्त हो गया है।