जम्मू-कश्मीर में आतंकियों के करीबियों का घेराव, UAPA के तहत कार्रवाई, कई स्थानों पर छापे
Webdunia Hindi May 13, 2025 02:42 AM

जम्मू-कश्मीर पुलिस ने सोमवार को बताया कि वह श्रीनगर जिले में गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (UAPA) के तहत आतंकवादी सहयोगियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखे हुए है। एक वक्तव्य में पुलिस ने कहा कि आतंकवादी पारिस्थितिकी तंत्र को खत्म करने और प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करने के उद्देश्य से एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए श्रीनगर पुलिस ने गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत अपनी कार्रवाई तेज कर दी है।

अपने केंद्रित अभियान को जारी रखते हुए पुलिस टीमों ने आतंकवादी सहयोगियों के आवासों को लक्षित करते हुए और यूएपी अधिनियम के मामलों की जांच को आगे बढ़ाते हुए पूरे शहर में व्यापक तलाशी ली है। गौरतलब है कि अब तक 150 से अधिक आतंकवादी सहयोगियों के आवासों की तलाशी ली जा चुकी है।

इसी सिलसिले में श्रीनगर पुलिस ने निम्नलिखित के आवासों पर तलाशी ली है :

1. आदिल मंजूर लंगू पुत्र मंजूर अहमद लंगू निवासी जलदगर, जो शहीद गंज पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर संख्या 08/2024 यू/एस 7/27 आईए एक्ट 302 आईपीसी 16,18,20 यूएलएपी एक्ट में शामिल है।

2. बासित बिलाल मकाया पुत्र बिलाल अहमद मकाया निवासी डूमकदल, जो चनपोरा पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर संख्या 156/2024 यू/एस 13, 19, 39 यूएपी एक्ट में शामिल है।

3. वसीम तारिक मट्टा पुत्र तारिक अहमद निवासी रामपोरा, जो चनपोरा पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर संख्या 46/2023 यू/एस 7/25 ए, एक्ट 4/5 एक्सपी एक्ट 18,23,38 यूएपी एक्ट में शामिल है।

4. फैयाज अहमद लोन (पूर्व उग्रवादी) पुत्र जीएच नबी लोन निवासी काव मोहल्ला, पुलिस स्टेशन खानयार की एफआईआर संख्या 31/2024 7/25 ए.एक्ट 13, 18, 20, 23, 39 यूएपी एक्ट के मामले में शामिल है।

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5. मोहम्मद अशरफ कालू पुत्र अब गनी कालू निवासी आबी गुरपोरा पुलिस स्टेशन खानयार की एफआईआर संख्या 31/2024 7/25 ए.एक्ट 13, 18, 20, 23, 39 यूएपी एक्ट मामले में शामिल है।

6. काजी उस्मान पुत्र काजी मुजफ्फर निवासी देवी आंगन हवाल, पुलिस स्टेशन खानयार की एफआईआर संख्या 31/2024 7/25 ए.एक्ट 13, 18, 20, 23, 39 यूएपी एक्ट के मामले में शामिल।

7. मुजफ्फर अहमद मगरे पुत्र घ. मोहि-उद-दीन निवासी कलमदानपोरा, जो पुलिस स्टेशन एम.आर.गंज के तहत एफआईआर संख्या 49/2006 यू/एस 7/25 ए एक्ट के तहत मामला दर्ज है।

8. शाहबाज फारूक भट पुत्र फारूक अहमद भट निवासी पालपोरा नूरबाग, जो पुलिस स्टेशन एम.आर.गंज के तहत एफआईआर संख्या 11/2024 13, 39 यूएलएपी एक्ट के तहत मामला दर्ज है।

क्या कहा पुलिस ने

पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि जम्मू-कश्मीर पुलिस के अधिकारियों की देखरेख में कार्यकारी मजिस्ट्रेट और स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में उचित कानूनी प्रक्रियाओं के अनुसार तलाशी ली गई। उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा के खिलाफ किसी भी साजिश या आतंकवादी गतिविधि का पता लगाने और उसे रोकने के लिए साक्ष्य संग्रह और खुफिया जानकारी जुटाने के उद्देश्य से हथियार, दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस आदि जब्त करने के लिए तलाशी ली गई।

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जम्मू-कश्मीर पुलिस की इस निर्णायक कार्रवाई का उद्देश्य जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी पारिस्थितिकी तंत्र को नष्ट करना है ताकि ऐसे राष्ट्र-विरोधी और आपराधिक गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों की पहचान की जा सके और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सके।

पुलिस के अनुसार श्रीनगर पुलिस शहर में शांति और सुरक्षा की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। बयान में कहा गया है कि हिंसा, व्यवधान या गैरकानूनी गतिविधियों के एजेंडे को आगे बढ़ाने वाले किसी भी व्यक्ति को कानून के तहत सख्त कानूनी परिणामों का सामना करना पड़ेगा। Edited by: Sudhir Sharma

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