इंटरनेट डेस्क। राजस्थान में बीजेपी की सदस्यता जाने की कगार पर है। उनके खिलाफ कोट सरेंडर करने का आदेश भी जारी कर चुकी है। ऐसे में विपक्ष लगातार अंता विधायक कंवरलाल मीणा की सदस्यता को रद्द करने की मांग कर रहा है। मीडिया रिपोटर्स की माने तो विधायक कंवरलाल मीणा को 2005 में एसडीएम पर रिवॉल्वर तानने के मामले में 3 साल की सजा सुनाई गई थी।
मीडिया रिपोटर्स की माने तो हाईकोर्ट ने भी विधायक की सजा को बरकरार रखने का फैसला सुना दिया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट पहले इस फैसले पर स्टे लगा दिया था। बीते 7 मई को सुप्रीम कोर्ट ने कंवरलाल मीणा के खिलाफ सजा को बरकरार रखते हुए सरेंडर करने के आदेश दिये थे।
झालावाड़ जिले की मनोहरथाना एसीजेएम कोर्ट ने कंवरलाल मीणा के खिलाफ 20 साल पुराने मामले में गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। कोर्ट ने उन्हें 14 मई तक न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने सरेंडर करने के आदेश दिए हैं, यदि वे सरेंडर नहीं करते हैं, तो पुलिस उन्हें गिरफ्तार करेगी। वहीं दूसरी ओर 3 साल की सजा होने के बाद विधायकी पर तलवार अटकी है, जिस पर विधानसभा अध्यक्ष ने फैसला नहीं लिया है। उधर राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने अंता से भाजपा विधायक कंवरलाल मीणा की सदस्यता को लेकर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी को फिर से पत्र लिखा है।
pc-ndtv raj, india today,lokmat times