बजरी खदानों की कमी के कारण राजस्थान के लाखों लोग कालाबाजारी के जरिए महंगे दामों पर बेची जा रही अवैध बजरी खरीदने को मजबूर हो रहे हैं। इससे लोगों की जेब पर बोझ पड़ रहा है। राज्य सरकार भी लोगों को राहत देने के लिए जल्द ही नई बजरी खदानें शुरू करना चाहती है। 130 खदानों की नीलामी भी हो चुकी है, लेकिन खान विभाग के अधिकारियों की उदासीनता के कारण नई खदानों को पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण पत्र (ईसी) जारी करने की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही है। अभी तक 130 में से सिर्फ 7 खदानों को ही ईसी जारी हो पाई है।
कुछ जांच में अटकी हैं, तो कुछ को ईसी का इंतजार
सिर्फ 20 बजरी खदानें 'एसआईए' (राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण) और 'एसईसी' (राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति) के स्तर पर जांच के कारण लंबित हैं। खान विभाग और नीलामी में खदानें लेने वालों की सुस्ती के कारण शेष 103 खदानों को ईसी जारी करने की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही है।
इसके अलावा अधिकारियों के साथ-साथ खान मालिक भी सुस्त हैं
जानकारी के अनुसार एसईसी द्वारा ईसी प्रक्रिया पूरी करने के लिए 63 खान संचालकों को टीओआर जारी किए गए हैं, लेकिन खान मालिक आगे की कार्यवाही पूरी करने के बाद दोबारा दस्तावेज जमा नहीं करवा पाए हैं। इनके अलावा 21 खान संचालकों ने टर्म ऑफ रेफरेंस (टीओआर) के लिए अधूरे दस्तावेजों के साथ एसईसी में आवेदन किया है। इसके कारण टीओआर जारी नहीं हो पाए हैं।
सीआईए का दावा है कि आवेदकों को 15 दिन के भीतर टीओआर जारी कर दिया जाता है
सीआईए अधिकारियों का दावा है कि आवेदकों को आवेदन के 15 दिन के भीतर टीओआर जारी कर दिया जाता है। अभी खान विभाग के अधिकारी 19 खान आवंटियों से ईसी आवेदन नहीं करवा पाए हैं। यदि खान विभाग के वरिष्ठ अधिकारी प्राथमिकता के आधार पर बजरी खानों के लिए पर्यावरण मंजूरी प्रमाण पत्र जारी करने की कागजी कार्रवाई पूरी कर दें तो प्रदेश में जल्द ही 100 से अधिक बजरी खान शुरू हो सकती हैं। इससे आमजन के लिए बजरी की उपलब्धता के नए विकल्प खुलेंगे और उन्हें सस्ती बजरी मिल सकेगी।
आबंटित खदानों की स्थिति
नीलामी में खदानों का आवंटन – 130
पर्यावरण मंजूरी जारी – 7
टीओआर जारी – 63
दस्तावेजों के अभाव में टीओआर जारी नहीं हो सका – 21
एसआईए स्तर पर लंबित मामले – 7
एसईसी स्तर पर लंबित मामले – 13
आवेदन नहीं किए गए – 19
एसआईए और एसईसी में बजरी के मामलों को प्राथमिकता
राज्य सरकार ने बजरी खदानों की ईसी जारी करने के लिए एसआईए और एसईसी में आवेदन प्राप्त करने के लिए प्राथमिकता तय की है। जबकि अन्य खदानों के मामले में प्राथमिकता का कोई नियम नहीं है। इसके बावजूद खान विभाग के अधिकारी बजरी खदानों को शुरू करने के लिए ईसी के लिए कागजी कार्रवाई पूरी करने में तत्परता नहीं दिखा रहे हैं।