राजीव गांधी ग्रामीण बिजली घोटाले में जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगने पर हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा पर आठ हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने जुर्माने की राशि झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार (जलसा) में जमा करने का निर्देश दिया है। इससे पहले भी समय मांगने पर हाईकोर्ट मधु कोड़ा पर तीन बार जुर्माना लगा चुका है। मधु कोड़ा इस मामले में लंबे समय से जवाब दाखिल नहीं कर रहे हैं। हर बार वे समय मांगते रहे हैं। जवाब दाखिल नहीं करने पर कोर्ट ने उन पर 13 दिसंबर 2024 को एक हजार रुपये और 17 जनवरी 2025 को दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया था। तीसरी बार भी जवाब दाखिल नहीं करने पर कोर्ट ने चार हजार रुपये का जुर्माना लगाया था।