सरकार के कर्मचारी पेंशन: हरियाणा की सैनी सरकार ने पूर्व कर्मचारियों और उनके परिजनों के लिए एक अहम फैसला लिया है. 1 जनवरी 2016 से पहले रिटायर हुए कर्मचारियों की पेंशन अब कम-से-कम ₹9,000 तय कर दी गई है. इससे पहले इस श्रेणी में आने वाले पेंशनभोगियों की पेंशन काफी कम थी, जिससे उन्हें जीवनयापन में दिक्कतें आती थीं.
सरकार द्वारा पूर्व पेंशन नियमों में संशोधन करते हुए यह सुनिश्चित किया गया है कि अब किसी भी ऐसे कर्मचारी की पेंशन ₹9,000 से कम नहीं होगी, जो 1 जनवरी 2016 से पहले रिटायर या दिवंगत हो चुके हैं. इससे उन परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी जिनकी आजीविका का मुख्य आधार यही पेंशन है.
नए नियम के अनुसार, पेंशन की गणना अब अंतिम वेतन का 50% मानकर की जाएगी. वहीं, परिवारिक पेंशन को भी संशोधित कर 30% निर्धारित किया गया है. यह फार्मूला सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों के लिए भी राहत लेकर आया है.
इस फैसले को लेकर हरियाणा सरकार के वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने अधिसूचना जारी की है. अधिसूचना के मुताबिक यह नियम 1 जनवरी 2016 से प्रभावी माना जाएगा. इसका लाभ उन सभी पूर्व कर्मचारियों को मिलेगा, जिनकी पेंशन अब तक पुराने वेतन ढांचे पर तय होती थी.
राज्य सरकार ने 1986 के वेतनमान के आधार पर नए पेंशन फार्मूले को मंजूरी दी है. पहले की तुलना में यह संशोधन पेंशन में स्पष्ट और बड़ी बढ़ोतरी लाने वाला साबित हो सकता है. इससे उन कर्मचारियों को भी फायदा मिलेगा, जो पहले बेहद कम पेंशन पा रहे थे.
यह फैसला खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के उन परिवारों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा, जिनकी मुख्य आय पेंशन पर निर्भर है. अब उन्हें एक स्थिर और भरोसेमंद मासिक आय मिलेगी, जिससे उनका जीवन थोड़ा आसान हो सकेगा.
इस संशोधन से वृद्ध पेंशनर्स, विधवाएं और अन्य आश्रित लाभान्वित होंगे. पारिवारिक पेंशन के तहत मिलने वाली राशि अब उनके लिए किसी सहारे से कम नहीं होगी. सरकार का यह कदम सामाजिक न्याय की दिशा में अहम माना जा रहा है.
हरियाणा सरकार का यह प्रयास वरिष्ठ नागरिकों के लिए आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने का एक बड़ा कदम है. इससे यह स्पष्ट होता है कि सरकार न सिर्फ सक्रिय कर्मचारियों के हित में, बल्कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके परिवारों की गरिमा के लिए भी प्रतिबद्ध है.
नए नियमों के लागू होने के बाद अब पेंशनभोगियों को अपनी बैंक शाखा या संबंधित पेंशन वितरण कार्यालय में संपर्क करना होगा ताकि संशोधित पेंशन लागू की जा सके. सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि फरवरी 2025 से पहले सभी योग्य पेंशनर्स को संशोधित पेंशन का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा.