भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के तहत केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय (CPAO) ने Commuted राशि के भुगतान को लेकर एक अहम कार्यालय ज्ञापन (Office Memorandum) जारी किया है जिसमें सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली कम्युटेड राशि (Commuted Value of Pension) के भुगतान से जुड़ी प्रक्रिया को स्पष्ट किया गया है।
सरकार ने देखा है कि बहुत से मामलों में पेंशन की कम्युटेड राशि के भुगतान की प्रक्रिया का पूरी तरह पालन नहीं हो रहा है। इस कारण CPAO ने सभी अधिकृत बैंकों और लेखा कार्यालयों को निर्देश दिया है कि वे CCS पेंशन नियमों और स्कीम बुकलेट के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया का कड़ाई से पालन करें।
ऐसे कर्मचारी जो सेवानिवृत्ति के समय अपनी पेंशन की कम्युटेड राशि लेना चाहते हैं, उनके लिए यह प्रक्रिया अपनाई जाएगी:
ऐसे पेंशनर्स जो पहले से बैंक के माध्यम से पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें कम्युटेड राशि नहीं मिली है, उनके लिए प्रक्रिया अलग होगी:
इस दिशा-निर्देश से यह स्पष्ट हो गया है कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन की कम्युटेड राशि मिलने में कोई देरी या भ्रम नहीं होना चाहिए। लेखा अधिकारियों और बैंक शाखाओं को निर्देशित किया गया है कि वे निर्धारित नियमों के अनुसार ही भुगतान प्रक्रिया को अंजाम दें ताकि पेंशनर्स को उनका हक समय पर और सही तरीके से मिल सके।