जयपुर, 17 जून (Udaipur Kiran) । राजस्थान हाईकोर्ट ने आरएएस मुख्य परीक्षा 2024 में दखल देने से इनकार कर दिया हैं। अवकाशकालीन न्यायाधीश मनीष शर्मा की एकलपीठ ने मंगलवार को याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि कुछ देर में परीक्षा शुरु होने वाली है। ऐसे में अब मामले की सुनवाई नहीं की जा सकती हैं।
याचिका में अधिवक्ता तनवीर अहमद ने बताया कि आरपीएससी की ओर से 17 और 18 जुलाई को आरएएस भर्ती-2024 की मुख्य परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। जबकि फिलहाल आरएएस भर्ती-2023 की भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। इस परीक्षा के वर्तमान में साक्षात्कार कर चले हैं। ऐसे में बीते साल की इस परीक्षा की प्रक्रिया पूरी होने तक आरएएस-2024 की मुख्य परीक्षा को स्थगित किया जाए। याचिका में यह भी कहा गया कि प्रदेश के दोनों उपमुख्यमंत्री, एमएलए और एमपी मुख्य परीक्षा को स्थगित करने की सिफारिश कर चुके हैं। उनकी सिफारिशों को देखते हुए परीक्षा स्थगित होने के निर्णय का इंतजार करने के बाद अंतिम समय पर याचिका दायर की गई है। याचिका में यह भी कहा गया कि भारत-पाक के सशस्त्र तनाव के दौरान बॉर्डर एरिया में इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रभावित रही। वहीं लाइब्रेरी आदि को भी बंद कर दिया गया। जिसके चलते अभ्यर्थी भी प्रभावित हुए। वहीं एक्स सर्विसमेन कोटे में आवेदन करने वाले कई अभ्यर्थियों के अवकाश निरस्त कर उन्हें पुन: ड्यूटी पर बुलाया गया था। इसके चलते उन्हें भी अध्ययन का मौका नहीं मिला। याचिका में कहा गया कि आरपीएससी पूर्व में भी कई बार मुख्य परीक्षा को स्थगित कर चुका है। एक भर्ती में तो मुख्य परीक्षा की तिथि से दो दिन पूर्व ही भर्ती स्थगित की गई थी। ऐसे में अभ्यर्थियों के हितों को देखते हुए मंगलवार से होने वाली मुख्य परीक्षा को स्थगित किया जाए।
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(Udaipur Kiran)