CGHS लाभार्थियों के नए निर्देश जारी – जनरल और ब्रांडेड दवाओं को लेकर स्पष्ट नीति
sabkuchgyan June 18, 2025 09:25 AM

केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए अच्छी खबर है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने CGHS (Central Government Health Scheme) वेलनेस सेंटर्स पर दवाओं के वितरण से जुड़ी नीतियों को और अधिक स्पष्ट करते हुए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं, ताकि सभी लाभार्थियों को समय पर और सही इलाज मिल सके।

 

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क्या हैं नए दिशा-निर्देश?

स्वास्थ्य मंत्रालय ने पहले 15 जनवरी 2018 को जो आदेश जारी किया था, उसे अपडेट करते हुए अब नई व्यवस्था लागू की है। इसके अनुसार:

  1. विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा लिखी गई दवाएं यदि CGHS वेलनेस सेंटर पर जनरिक नाम में उपलब्ध हैं, तो वही दवा दी जाएगी।
  2.  यदि वही दवा दूसरे ब्रांड नाम से उपलब्ध हो, लेकिन उसमें वही सक्रिय तत्व (composition) हो, तो मरीज को CGHS सेंटर पर वही उपलब्ध ब्रांड दी जाएगी।
  3. यदि दवा न जनरिक नाम में उपलब्ध है, न ही किसी अन्य ब्रांड के नाम में, तो ऐसी स्थिति में मरीज को उसी ब्रांड नाम से दवा स्थानीय अधिकृत केमिस्ट (Authorized Local Chemist) से मंगवाकर दी जाएगी।

उद्देश्य क्या है?

इन निर्देशों का मुख्य उद्देश्य यह है कि CGHS लाभार्थियों को:

  • लगातार और बिना रुकावट के दवाएं मिलती रहें
  • अनावश्यक विलंब या भ्रम से बचा जा सके
  • ब्रांडेड और जनरिक दवाओं की आपूर्ति में पारदर्शिता बनी रहे

सभी वेलनेस सेंटरों को निर्देश

स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि सभी CGHS वेलनेस सेंटरों को इन दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा। साथ ही, समय-समय पर जो दवा संबंधी नई नीतियां डायरेक्टोरेट द्वारा जारी की जाएंगी, उन्हें भी ध्यान में रखना होगा।

निष्कर्ष

CGHS द्वारा जारी यह नई व्यवस्था न केवल चिकित्सा प्रक्रिया को अधिक सुव्यवस्थित बनाएगी, बल्कि लाभार्थियों को अधिक भरोसेमंद और पारदर्शी सेवा भी प्रदान करेगी। दवाओं की उपलब्धता को लेकर अब भ्रम की स्थिति नहीं रहेगी, और सभी मरीजों को समय पर सही दवा मिल पाएगी।

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