केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए अच्छी खबर है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने CGHS (Central Government Health Scheme) वेलनेस सेंटर्स पर दवाओं के वितरण से जुड़ी नीतियों को और अधिक स्पष्ट करते हुए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं, ताकि सभी लाभार्थियों को समय पर और सही इलाज मिल सके।
पेंशन प्लान
स्वास्थ्य मंत्रालय ने पहले 15 जनवरी 2018 को जो आदेश जारी किया था, उसे अपडेट करते हुए अब नई व्यवस्था लागू की है। इसके अनुसार:
इन निर्देशों का मुख्य उद्देश्य यह है कि CGHS लाभार्थियों को:
स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि सभी CGHS वेलनेस सेंटरों को इन दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा। साथ ही, समय-समय पर जो दवा संबंधी नई नीतियां डायरेक्टोरेट द्वारा जारी की जाएंगी, उन्हें भी ध्यान में रखना होगा।
CGHS द्वारा जारी यह नई व्यवस्था न केवल चिकित्सा प्रक्रिया को अधिक सुव्यवस्थित बनाएगी, बल्कि लाभार्थियों को अधिक भरोसेमंद और पारदर्शी सेवा भी प्रदान करेगी। दवाओं की उपलब्धता को लेकर अब भ्रम की स्थिति नहीं रहेगी, और सभी मरीजों को समय पर सही दवा मिल पाएगी।