केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। अब यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) में शामिल सभी सरकारी कर्मचारी भी पुरानी पेंशन योजना (OPS) के तहत मिलने वाले रिटायरमेंट और डेथ ग्रेच्युटी लाभ के हकदार होंगे।
यह ऐलान केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने किया। उन्होंने बताया कि यह फैसला सरकार की सामाजिक सुरक्षा और कर्मचारियों की आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
✅ क्या है UPS और इसका फायदा?
यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS), सरकार द्वारा हाल ही में 1 अप्रैल 2025 से लागू की गई एक नई योजना है। इसे नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के फ्रेमवर्क में लाया गया है, लेकिन इसमें OPS के कुछ लाभ भी जोड़े गए हैं।
इस योजना का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों के लिए एक गैर-भ्रांत और सुनिश्चित पेंशन सिस्टम बनाना है, जिससे सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें बेहतर वित्तीय सुरक्षा मिल सके।
⚖️ एनपीएस और यूपीएस कर्मचारियों के लिए समान लाभ
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार कर्मचारियों की उस बड़ी मांग को स्वीकार कर रही है, जिसमें एनपीएस के तहत भी OPS जैसी ग्रेच्युटी सुविधा की मांग की जा रही थी।
अब एनपीएस और UPS दोनों में शामिल कर्मचारी, सेवा के दौरान मृत्यु, अपंगता या सेवानिवृत्ति की स्थिति में 25 लाख रुपये तक की ग्रेच्युटी के लिए पात्र होंगे।
📝 DOPPW ने जारी किया आदेश
कार्मिक मंत्रालय के पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DOPPW) ने बुधवार को एक आदेश जारी किया, जिसमें कहा गया है कि UPS के तहत आने वाले कर्मचारियों को अब “सेवा के दौरान मृत्यु या विकलांगता” की स्थिति में OPS के तहत लाभ लेने का विकल्प मिलेगा।
इससे कर्मचारियों को न केवल मानसिक संतोष मिलेगा, बल्कि उनके परिवारों को भी वित्तीय सहारा मिलेगा।
🎙️ कर्मचारी संगठनों ने बताया ऐतिहासिक फैसला
अखिल भारतीय एनपीएस कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष मंजीत सिंह पटेल ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि इससे कर्मचारियों में भविष्य को लेकर असमंजस खत्म होगा और ज्यादा कर्मचारी अब UPS को अपनाने के लिए तैयार होंगे।
🔍 पेंशन नियमों में सुधार का सार
1 अप्रैल 2025 से UPS लागू
UPS में OPS जैसी ग्रेच्युटी सुविधा
मृत्यु या विकलांगता की स्थिति में OPS का विकल्प
25 लाख रुपये तक की ग्रेच्युटी पात्रता
सेवा के दौरान सुरक्षा की गारंटी
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