उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में लोमड़ी और सियार के काटने से हुई मौत को राज्य आपदा घोषित कर दिया है। इस फैसले के बाद प्रभावित परिवारों को चार लाख रुपये का मुआवजा मिलेगा। अब राज्य आपदा की इस श्रेणी में कुल 11 वन्यजीव शामिल कर लिए गए हैं।
मुआवजा और सुरक्षा के उपायसरकार ने यह निर्णय वन्यजीवों के हमले से होने वाली जनहानि को देखते हुए लिया है। इससे पहले मुआवजे की सीमा कम थी, लेकिन अब लोमड़ी और सियार के हमलों के चलते मृत्यु होने पर चार लाख रुपये मुआवजे का प्रावधान किया गया है। इससे प्रभावित परिवारों को आर्थिक मदद मिलेगी।
वन्यजीवों की बढ़ती समस्याप्रदेश में वन क्षेत्रों के आस-पास लोमड़ी और सियार की संख्या बढ़ रही है, जिससे ग्रामीण इलाकों में इनके हमले बढ़ गए हैं। कई बार इन जानवरों के काटने से जानमाल का नुकसान होता रहा है। अब सरकार ने इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए वन्यजीवों को लेकर नई नीति लागू की है।
राज्य आपदा श्रेणी में वन्यजीवों की संख्या बढ़ीसरकार ने राज्य आपदा की श्रेणी में अब तक कुल 11 वन्यजीवों को शामिल कर लिया है। इससे पहले अन्य खतरनाक वन्यजीवों जैसे बाघ, तेंदुआ, सांप आदि भी इसमें शामिल थे। अब लोमड़ी और सियार के कारण होने वाली मौतों को भी आपदा माना जाएगा।
ग्रामीणों को मिलेगा राहतइस फैसले से ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग जहां जानमाल की हानि से बचेंगे, वहीं किसी अप्रिय घटना के बाद आर्थिक रूप से भी मजबूती मिलेगी। सरकार की यह पहल वन्यजीवों और मानव जीवन के बीच सामंजस्य स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।