अल्कोहल ड्रिंक लाइसेंस: अगर आप शराब पीने के शौकीन हैं और कभी-कभार पार्टी या त्योहारों पर इसका सेवन करते हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. देश के कई राज्यों में अब शराब पीने से पहले लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया है. कुछ जगहों पर तो बिना परमिट शराब पीना कानूनन अपराध भी है.
भारत में हर दिन लगभग 5 करोड़ लीटर शराब की खपत होती है, जो यह दर्शाता है कि देश में शराब कितनी बड़ी संख्या में सेवन की जाती है. लेकिन अब कई राज्य शराब पर सख्त नियंत्रण की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं. राज्य की आबकारी नीति के अनुसार, अलग-अलग नियम लागू किए गए हैं.
महाराष्ट्र के बड़े शहरों जैसे मुंबई, पुणे और नासिक में शराब पीने के लिए ड्रिंकिंग लाइसेंस लेना जरूरी होता है. यह परमिट सरकार की वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन प्राप्त किया जा सकता है. यदि आप होटल या बार में भी शराब पीते हैं, तो वहां भी यह परमिट दिखाना जरूरी होता है.
कुछ राज्यों में शराब पर पूरी तरह प्रतिबंध लागू है. गुजरात और बिहार में शराब पीना, रखना या ले जाना पूरी तरह से गैरकानूनी है. हालांकि, गुजरात सरकार कुछ विशेष मामलों में परमिट देती है, जैसे कि:
अगर आप महाराष्ट्र में शराब पीने के लिए लाइसेंस बनवाना चाहते हैं, तो इसके लिए https://exciseservices.mahaonline.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन के समय जिन दस्तावेजों की जरूरत होती है, वे हैं:
अगर आप बिना परमिट शराब पीते पकड़े जाते हैं, तो आपको कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है. विशेषकर ड्राय स्टेट्स जैसे गुजरात और बिहार में यह गंभीर अपराध माना जाता है. इसके तहत आपको:
ध्यान देने वाली बात यह है कि हर राज्य की अपनी आबकारी नीति होती है. हो सकता है कि जिस राज्य में आप रहते हैं वहां परमिट की आवश्यकता न हो, लेकिन दूसरे शहर में जाते ही यह नियम लागू हो जाए. इसलिए यात्रा पर निकलने से पहले स्थानीय शराब नियमों की जानकारी लेना जरूरी है.
अगर आप उन राज्यों में शराब पीने की योजना बना रहे हैं जहां परमिट अनिवार्य है, तो लाइसेंस बनवाना आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए. इससे आप कानूनी परेशानियों से बचेंगे और बिना किसी बाधा के अपने अनुभव का आनंद ले सकेंगे.