उच्च न्यायालय के नियम – अगर आपके मन में कभी ये सवाल आया हो कि क्या बेटियों को पिता की संपत्ति में बराबरी का हक मिलता है या नहीं, तो अब आपके सवाल का जवाब “हां” है, और वो भी पूरे अधिकार के साथ। हाल ही में देश की उच्चतम न्यायालय ने एक अहम फैसला सुनाया है, जो बेटियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है।
इस फैसले के तहत अब बेटियों को पिता की संपत्ति में उनके भाइयों के बराबर का हक मिलेगा, चाहे पिता की मृत्यु किसी भी तारीख को हुई हो। यह फैसला देश के संयुक्त परिवारों में लंबे समय से चले आ रहे संपत्ति विवादों को सुलझाने और बेटियों को उनका वाजिब अधिकार दिलाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है।
हमारे समाज में अक्सर बेटियों को संपत्ति से दूर रखा जाता था। उन्हें यह कहकर समझाया जाता था कि शादी के बाद उनका घर बदल गया है और अब वह मायके की संपत्ति में हक नहीं रखतीं। लेकिन यह सोच अब कानून के खिलाफ है। पहले के कानूनों में भी बेटियों को अधिकार मिले थे, लेकिन कई बार उन्हें पिता की मृत्यु की तारीख या दूसरे कारणों से उनका हिस्सा नहीं मिल पाता था।
अब कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर कोई बेटी जन्म से हिंदू परिवार में है, तो वह अपने पिता की संपत्ति में बराबरी की हिस्सेदार है – चाहे पिता का देहांत कब ही क्यों न हुआ हो।
नए आदेश में कहा गया है कि:
देश में हजारों ऐसे मामले थे जिनमें बेटियों को सिर्फ इसलिए हक से वंचित कर दिया गया क्योंकि उनके पिता की मृत्यु 2005 से पहले हुई थी, जबकि हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम 2005 में ही बेटियों को बराबरी का हक देने के लिए संशोधित किया गया था।
कोर्ट ने साफ किया है कि बेटियां जन्म से ही उत्तराधिकारी होती हैं, न कि किसी तारीख विशेष से।
इस फैसले से बेटियों के लिए अब हालात पूरी तरह बदल जाएंगे। उन्हें:
अगर आप एक बेटी हैं और आपके पिता की संपत्ति में अब तक आपको हिस्सा नहीं मिला, तो अब आप:
इस नए आदेश का असर सिर्फ कानूनी नहीं, बल्कि सामाजिक सोच पर भी पड़ेगा।
अब वक्त आ गया है जब हम यह स्वीकार करें कि बेटियां सिर्फ किसी और के घर जाने के लिए नहीं होतीं। उन्हें अपने माता-पिता की विरासत का पूरा अधिकार है। ये फैसला सिर्फ कानून की जीत नहीं, बल्कि समाज में बेटियों की असली पहचान को स्वीकार करने का भी प्रतीक है।
अगर आप या आपके आसपास कोई बेटी अब तक अपने हक से वंचित है, तो अब वक्त है आवाज़ उठाने का, जानकारी पाने का और अपने हिस्से को लेने का।