पैन कार्ड नए नियम – अगर आपके पास पैन कार्ड है या आप बनवाने की सोच रहे हैं, तो ये खबर आपके लिए है। सरकार ने पैन कार्ड को लेकर नया नियम लागू कर दिया है, और इस बार लापरवाही महंगी पड़ सकती है। जी हां, पैन और आधार को लिंक करने की डेडलाइन फिर से बढ़ा दी गई है, लेकिन अगर आपने अब भी इसे नजरअंदाज किया तो आपका पैन कार्ड डिएक्टिवेट हो सकता है। और इतना ही नहीं, जुर्माना भी देना पड़ेगा।
पहले सरकार ने पैन-आधार लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मई रखी थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया है। यानी आपके पास अभी कुछ दिन बचे हैं अपना पैन और आधार जोड़ने के लिए। अगर आप तय समय में ये काम नहीं करते हैं, तो आपके पैन कार्ड से जुड़े सभी काम रुक सकते हैं — चाहे वो बैंकिंग हो, आईटीआर फाइल करना हो या कोई और फाइनेंशियल प्रोसेस।
सरकार ने साफ कर दिया है कि जो लोग अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं करवा रहे हैं, उन्हें ₹1000 तक का जुर्माना भरना पड़ेगा। इसके अलावा, उनका पैन कार्ड बेकार हो जाएगा यानी डिएक्टिवेट हो जाएगा। अगर आपने अब तक लिंक नहीं कराया है, तो बेहतर होगा कि 30 जून से पहले करवा लें, वरना बाद में ना सिर्फ परेशानी होगी बल्कि पॉकेट पर मार भी पड़ेगी।
अगर आपका पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं है, तो बहुत से जरूरी काम रुक सकते हैं। सबसे पहले तो आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा नया बैंक खाता खोलना, बड़ी राशि का ट्रांजैक्शन करना, या कोई भी वित्तीय डॉक्यूमेंटेशन वाला काम अधूरा रह जाएगा। इसीलिए अगर आप फाइनेंशियल सिस्टम में एक्टिव रहना चाहते हैं तो पैन-आधार लिंकिंग बिल्कुल अनदेखी करने लायक चीज़ नहीं है।
अगर आपने पैन कार्ड डिएक्टिवेट होने के बाद भी किसी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट में इसका इस्तेमाल कर लिया, तो इनकम टैक्स एक्ट की धारा 272B के तहत आप पर ₹10,000 तक का जुर्माना लग सकता है। यानी अगर आपने यह सोचा कि “चलो किसी को क्या पता चलेगा”, तो समझिए मामला सीधा आपकी जेब पर असर डालेगा।
पैन और आधार लिंक करना अब बेहद आसान हो गया है। इसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। नीचे दिए स्टेप्स को फॉलो करें:
बस इतना सा काम है, और आप भविष्य की बहुत बड़ी टेंशन से बच सकते हैं।
दरअसल, सरकार पैन कार्ड से हो रहे फ्रॉड को रोकना चाहती है। कई बार देखा गया है कि एक ही व्यक्ति के नाम पर कई पैन कार्ड होते हैं या फर्जी पैन नंबर का इस्तेमाल करके गलत लेन-देन किया जाता है। आधार से पैन लिंक करने से ऐसे फर्जीवाड़े पर लगाम लगेगी और टैक्स सिस्टम भी पारदर्शी बनेगा।
पैन कार्ड अब सिर्फ टैक्स भरने का दस्तावेज नहीं रह गया है। यह अब आपकी फाइनेंशियल पहचान बन चुका है। चाहे बैंक खाता खोलना हो, लोन लेना हो, म्यूचुअल फंड में निवेश करना हो या प्रॉपर्टी खरीदनी हो – हर जगह पैन कार्ड जरूरी होता है। और अगर यह कार्ड एक्टिव नहीं है, तो आपके सारे काम अटक सकते हैं।
सरकार ने एक बार फिर मौका दिया है, इसलिए इसे आखिरी मौका समझकर फौरन पैन-आधार लिंकिंग कर लें। इससे न सिर्फ आपको जुर्माने से राहत मिलेगी बल्कि आपके सभी वित्तीय काम भी बिना किसी रुकावट के चलते रहेंगे। कुछ मिनट का ये काम आपकी जेब और जिंदगी दोनों को राहत दे सकता है।
अस्वीकरण
यह लेख केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से है। पैन-आधार लिंकिंग से जुड़े नियम समय-समय पर सरकार द्वारा बदले जा सकते हैं। सटीक और लेटेस्ट जानकारी के लिए इनकम टैक्स विभाग की आधिकारिक वेबसाइट incutax.gov.in जरूर चेक करें या अपने CA से सलाह लें।