वाहन ईंधन प्रतिबंध:अगर आपके पास 10 साल पुरानी डीजल गाड़ी या 15 साल पुरानी पेट्रोल कार है, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। 1 नवंबर 2025 से दिल्ली-एनसीआर के कई जिलों में इन पुराने वाहनों को पेट्रोल-डीजल नहीं मिलेगा। ये फैसला पर्यावरण को साफ रखने और प्रदूषण को रोकने के लिए लिया गया है।
यह फैसला नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के आदेश के आधार पर लागू किया जा रहा है। NCR की हवा लगातार प्रदूषित होती जा रही है। खासकर सर्दियों में दिल्ली और उसके आसपास स्मॉग की गंभीर समस्या होती है, जिसका मुख्य कारण पुराने वाहन माने जाते हैं। इसलिए अब ऐसे वाहनों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जा रहे हैं।
यदि आप अपने पुराने वाहन को NCR के बाहर चलाना चाहते हैं, तो आपको NOC (No Objection Certificate) लेना होगा। इसके लिए आप:
उत्तर प्रदेश के लगभग 33 जिलों में अब भी पुराने वाहन चलाने की अनुमति है। इनमें शामिल हैं:
अगर आपके पास NOC है, तो आप अपने पुराने वाहन को इन जिलों में ट्रांसफर कर सकते हैं।
1 नवंबर 2025 के बाद यदि कोई पुरानी गाड़ी NCR में चलती हुई पाई गई, तो:
नोएडा में जब्त की गई गाड़ियों को सेक्टर-62 के डिपो में रखा जाएगा।
दिल्ली के 520 में से 500 पेट्रोल पंपों पर ANPR (स्वचालित नंबर प्लेट मान्यता) कैमरे लगाए जा चुके हैं।
1 नवंबर 2025 से यह नियम इन जिलों में लागू होगा:
इन जिलों के पेट्रोल पंपों पर भी कैमरे लगाए जा रहे हैं ताकि पुराने वाहनों को ईंधन न मिले।
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के अनुसार:
दिल्ली-NCR में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए यह कदम जरूरी है। वाहन मालिकों को सलाह दी जाती है कि वे समय रहते अपने पुराने वाहनों के लिए NOC लें या फिर नए वाहन का विकल्प चुनें। नया नियम लाखों लोगों को प्रभावित करेगा, लेकिन स्वच्छ हवा के लिए यह बदलाव जरूरी है