खरगोन, 27 जून (Udaipur Kiran) । सोशल मीडिया पर फेंक आईडी बनाकर युवती से दोस्ती कर संबंध बनाने के बाद उसे ब्लैकमेल करने वाले आरोपी को न्यायालय ने दोष सिद्ध होने पर 10 वर्ष के कारावास और अर्थदंड से दंडित किया है।
पैरवीकर्ता अतिरिक्त लोक अभियोजक राजकुमार अत्रे ने शुक्रवार को बताया कि आरोपी पवन पिता धर्मेंद्र मीणा (21) पड़ोसी राज्य राजस्थान का होकर लड़की के नाम से आईडी बनाकर 6 माह तक पीडि़ता से चेटिंग करता रहा। उसने ग्रामीण पीडि़ता को अपने बातों के जाल में उलझाया। जब लड़की का भरोसा जीत लिया तो 6 माह बाद अपनी पहचान उजागर की। अभियुक्त ने पीडि़ता को बदनाम करने तथा स्वयं आत्महत्या कर पीडि़ता को फंसाने की घमकी देकर 15 सितंबर 19 को स्नेह.वाटिका खरगोन के पास बुलाया। यहां पहुंची पीडि़ता को एक मकान में ले गया, जहां नशीली मिठाई खिलाकर पीडि़त के साथ बलात्कार किया एवं उसका अश्लील विडियो और फोटो ले लिए। इसके बाद में उसे ब्लेकमैल करने लगा। इसी दौरान पीडि़त की सगाई होने की सूचना मिलने पर अभियुक्त ने उसके मंगेतर को फोन कर रिश्ता तुड़वा दिया। अंतत: पीडि़ता ने अपने परिवार को उसके साथ किए जा रहे ब्लेक मेल और शारिरिक शोषण की जानकारी दी। इसके बाद परिजन महिला थाने में पहुंचे। यहां शिकायत के आधार पर आवश्यक अनुसंधान उपरांत पुलिस ने अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया। यहां अभियोजन ने लगभग 15 साक्षियों के कथन दर्ज कराए। तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश राजकुमार यादव ने सुनवाई बाद अभियुक्त पवन को तीनों धाराओं में दोषी पाते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 10 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है।
(Udaipur Kiran) / चन्द्र शेखर कर्म