बाइक हेलमेट नियम: सड़क सुरक्षा को सख्ती से लागू करने के लिए केंद्र सरकार एक अहम कदम उठाने जा रही है. नए नियम के तहत अब कोई भी दोपहिया वाहन खरीदार को वाहन के साथ दो हेलमेट दिए जाएंगे. इसके साथ ही कुछ वर्ग के वाहनों के लिए एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (ABS) को भी अनिवार्य किया जाएगा.
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में महत्वपूर्ण संशोधन का प्रस्ताव रखा है. 23 जून, 2025 को जारी मसौदा अधिसूचना के मुताबिक, दोपहिया वाहन निर्माताओं को ग्राहक को वाहन की खरीद पर दो सुरक्षात्मक हेडगियर (हेलमेट) उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा.
यह नियम अंतिम अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने के तीन महीने के भीतर लागू हो जाएगा.
मंत्रालय का कहना है कि इस नियम का मुख्य उद्देश्य सड़क पर चालक और पीछे बैठे यात्री दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है.
अब तक कई मामलों में देखा गया है कि हेलमेट के अभाव में दुर्घटनाओं में जानलेवा चोटें लगती हैं, खासकर पीछे बैठने वालों को.
इस निर्णय से दोनों के लिए समान सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी.
प्रस्ताव के अनुसार, दोपहिया वाहन के साथ जो दो हेलमेट दिए जाएंगे, वे भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) द्वारा तय की गई गुणवत्ता और संरचना के मानकों पर खरे उतरने चाहिए. हालांकि, धारा 129 के तहत छूट प्राप्त व्यक्तियों पर यह नियम लागू नहीं होगा.
सरकार ने एक और अहम सुरक्षा प्रावधान की योजना बनाई है.1 जनवरी 2026 से, सभी नए L2 श्रेणी के दोपहिया वाहन (जिनकी इंजन क्षमता 50cc से अधिक या अधिकतम गति 50 किमी/घंटा से अधिक हो) को एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (ABS) से लैस करना होगा.
यह ABS सिस्टम IS14664:2010 मानक के अनुरूप होना चाहिए ताकि वाहन को अचानक ब्रेक लगाने पर बेहतर नियंत्रण मिल सके और फिसलने की संभावना को कम किया जा सके.
मंत्रालय ने प्रस्तावित नियमों पर जनता और हितधारकों से 30 दिनों के भीतर सुझाव/आपत्तियां मांगी हैं.
इच्छुक लोग अपने विचार (ईमेल संरक्षित) पर ईमेल भेजकर साझा कर सकते हैं.
यह प्रक्रिया सार्वजनिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने और नियम को प्रभावी बनाने के लिए अपनाई गई है.