छत्तीसगढ़ में कर्मचारी कर सकेंगे शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड में निवेश, सरकार ने दी अनुमति
Webdunia Hindi July 02, 2025 09:42 PM

Chhattisgarh news: छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों को शेयर बाजार और 'म्यूचुअल फंड' (mutual funds) में निवेश की अनुमति दे दी है। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि सामान्य प्रशासन विभाग ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 में संशोधन अधिसूचित किया है जिसके तहत भारत सरकार के प्रावधानों की तर्ज पर अब राज्य के शासकीय सेवकों को शेयर बाजार, प्रतिभूतियों, ऋणपत्र और 'म्यूचुअल फंड्स' में निवेश की अनुमति दी गई है। ALSO READ: छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला, पुलिस की डिक्शनरी से हटेंगे ये 109 शब्द

उन्होंने बताया कि यह संशोधन नियम 19 में नया उपखण्ड जोड़ते हुए लागू किया गया है जिसका उद्देश्य वित्तीय लेनदेन में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। अधिकारियों ने बताया कि अधिसूचना में यह स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि इंट्राडे कारोबार, 'आज खरीदें-कल बेचें' (बीटीएसटी), वायदा एवं विकल्प तथा क्रिप्टोकरेंसी जैसे प्रवृति की निवेश गतिविधियों पर रोक लागू रहेगी।(भाषा)ALSO READ: Jio मध्यप्रदेश व छत्तीसगढ़ में सबसे आगे, broadband सेवा में जियो का दबदबा

Edited by: Ravindra Gupta

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