कर्मचारी अवकाश: हरियाणा सरकार ने ग्रुप-सी और डी वर्ग के कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए एक नया नियम लागू किया है. अब अगर कोई कर्मचारी रविवार, राष्ट्रीय अवकाश या अन्य छुट्टी वाले दिन ड्यूटी पर आता है, तो वह अगले एक महीने के भीतर किसी भी दिन छुट्टी (Compensatory Off) ले सकेगा. यह आदेश सभी नियमित कर्मचारियों पर लागू होगा.
नई अधिसूचना में यह भी साफ किया गया है कि किसी भी स्थिति में कॉम्प ऑफ अधिकतम 16 दिन से ज्यादा नहीं होंगे. अगर कोई कर्मचारी तय समय (1 माह) के भीतर यह अवकाश नहीं लेता है, तो कॉम्प ऑफ स्वतः समाप्त हो जाएगा. इसके अलावा यदि उस छुट्टी के बदले में वित्तीय प्रोत्साहन (Incentive) पहले ही मिल चुका है या मिलने वाला है, तो कॉम्प ऑफ का लाभ नहीं दिया जाएगा.
हरियाणा सिविल सेवा (अवकाश) नियम 2016 में किए गए संशोधन के तहत अब नियमित महिला कर्मचारियों को साल में 25 कैजुअल लीव दी जाएंगी. इससे पहले यह संख्या 20 थी. सरकार ने इसे बढ़ाकर महिला कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है.
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि नियुक्ति की तारीख के आधार पर छुट्टियों की संख्या अलग-अलग होगी:
सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि यदि सेवा के दौरान किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, तो उसका परिवार:
आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट-2 के तहत विभागों, बोर्डों और निगमों में कार्यरत कर्मचारियों का अनुबंध 31 जुलाई 2025 तक एक माह के लिए बढ़ा दिया गया है. इससे अस्थायी रूप से नियुक्त कर्मियों को राहत मिलेगी और सेवाएं बिना रुकावट जारी रहेंगी.
मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बुधवार को सभी जिलों के डीसी के साथ बैठक कर कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (CET) 2025 की तैयारियों की समीक्षा की. उन्होंने निर्देश दिए कि परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हो और पूरी पारदर्शिता के साथ परीक्षा आयोजित की जाए.
मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में भाजपा सरकार ने बिना पर्ची और खर्ची के सरकारी नौकरियां दी हैं, जिससे युवाओं में विश्वास बढ़ा है. सरकार का उद्देश्य है कि CET परीक्षा भी उसी पारदर्शिता के साथ हो, जिससे योग्य उम्मीदवारों को रोजगार मिल सके.
हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (HSSC) ने जुलाई महीने में CET परीक्षा आयोजित करने की तैयारी कर ली है. अब तक 13.5 लाख से अधिक युवाओं ने आवेदन किया है. परीक्षा की तिथि की घोषणा इसी सप्ताह होने की संभावना है.