न्यायमूर्ति प्रवीण पाटिल की पीठ ने यह याचिका खारिज कर दी। महाराष्ट्र विधानसभा के लिए पिछले साल हुए चुनाव में गुडधे नागपुर दक्षिण-पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र में फडणवीस से 39,710 मतों से हार गए थे। गुडधे ने उच्च न्यायालय से चुनाव परिणाम को अमान्य घोषित करने का अनुरोध करते हुए कहा था कि इसमें कई अनिवार्य प्रावधानों का पालन नहीं किया गया।
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गुडधे के वकील पवन दाहात ने कहा कि पीठ ने इस तकनीकी आधार पर याचिका खारिज कर दी कि याचिकाकर्ता याचिका दायर करने के समय व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं थे। उन्होंने कहा कि वह पहले से ही उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में अपील दायर करने की प्रक्रिया में हैं।
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गुडधे की चुनाव याचिका के साथ ही उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को भाजपा विधायक मोहन मटे, सुधीर मुनगंटीवार, देवराव भोंगले और किरीटकुमार भांगडिया के निर्वाचन को चुनौती देने वाली चार अन्य याचिकाओं को भी खारिज कर दिया। विस्तृत आदेश की प्रति बाद में उपलब्ध होगी। (भाषा)
Edited By : Chetan Gour