राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर के निर्देशानुसार जालोर जिले के समस्त राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत दिव्यांग विद्यार्थियों को शैक्षणिक सत्र 2025-26 में दस माह तक चार प्रकार के भत्ते दिए जाएंगे। विशेष आवश्यकता वाले दिव्यांग विद्यार्थियों को विद्यालयों में परिवहन भत्ता, अनुरक्षक भत्ता, वजीफा एवं पाठक भत्ता जैसे विभिन्न लाभ दिए जाएंगे।
जालोर जिले के समस्त राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत ऐसे विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी जिनके पास 40 प्रतिशत या इससे अधिक विकलांगता से ग्रसित होने का प्रमाण पत्र है। अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक मनोहरलाल गोदारा ने बताया कि राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत ऐसे विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी जिनके पास 40 प्रतिशत या इससे अधिक विकलांगता से ग्रसित होने का प्रमाण पत्र है तथा उन्हें समाज कल्याण विभाग की अन्य योजनाओं से उक्त भत्ते का लाभ नहीं मिल रहा है। ऐसे सभी विद्यार्थियों को इन चार प्रकार के भत्तों से लाभान्वित किया जाएगा।
इन भत्तों का मिलेगा लाभ
सहायक परियोजना समन्वयक ईश्वर सिंह ने बताया कि सभी पात्र विद्यार्थियों को राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के निर्देशानुसार जिला स्तरीय समिति की अनुशंसा के अनुसार जारी भत्ते के रूप में परिवहन भत्ता 300 रुपए प्रतिमाह कुल 10 माह के लिए, अनुरक्षक भत्ता 300 रुपए प्रतिमाह कुल 10 माह के लिए, पाठक भत्ता 200 रुपए प्रतिमाह कुल 10 माह के लिए, पाठक भत्ता 200 रुपए प्रतिमाह कुल 10 माह के लिए देकर लाभान्वित किया जाएगा।
ब्लॉक संदर्भ कक्ष में जमा कराने होंगे आवेदन
विशेष आवश्यकता वाले दिव्यांग विद्यार्थियों के भत्ते के लिए उनके आवेदन संबंधित संस्था प्रधानों के माध्यम से भरकर संबंधित ब्लॉक संदर्भ कक्ष में जमा कराने होंगे। वहां से प्राप्त सभी आवेदनों की जांच कर उक्त भत्ते के लिए आवेदन सीबीईओ कार्यालय से 25 जुलाई तक जिला कार्यालय में समावेशी शिक्षा के कार्यक्रम अधिकारी के समक्ष जमा कराने होंगे। इसके बाद जिला कार्यालय से गठित समिति द्वारा इन आवेदनों की पुनः जांच की जाएगी तथा परिषद के निर्देशानुसार पात्र विद्यार्थियों को भत्ता जारी करने की स्वीकृति प्रदान की जाएगी।