दुकान पंजीकरण: हरियाणा सरकार ने श्रम विभाग की 10 प्रमुख सेवाओं को अब हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 (Right to Service Act) के तहत अधिसूचित कर दिया है. इसका मकसद यह है कि श्रमिकों और संबंधित संस्थाओं को समयबद्ध सेवाएं सुनिश्चित की जा सकें और फाइलें अनावश्यक रूप से लंबित न रहें. मुख्य सचिव डॉ. अनुराग रस्तोगी द्वारा इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई है, जिसमें प्रत्येक सेवा की अलग-अलग समयसीमा तय की गई है.
अब दुकान पंजीकरण (Shop Registration) के लिए निर्धारित समय KYC स्टेटस पर निर्भर करेगा.
जो व्यक्ति या कंपनी ठेकेदारी में कार्यरत हैं, उनके लिए अब मुख्य नियोक्ता की स्थापना, ठेकेदार का लाइसेंस पंजीकरण और नवीकरण की प्रक्रिया 26 दिन के भीतर पूरी की जाएगी. यह नियम Contract Labour (Regulation & Abolition) Act के तहत लागू होगा.
जो श्रमिक दूसरे राज्यों से आकर हरियाणा में कार्य कर रहे हैं, उनके लिए भी 26 दिनों में मुख्य नियोक्ता की स्थापना का पंजीकरण सुनिश्चित किया जाएगा. यह Inter-State Migrant Workmen Act के प्रावधानों के तहत आएगा.
सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के लाभार्थियों का रजिस्ट्रेशन भी समयबद्ध
हरियाणा भवन तथा अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (HWB&OCWWB) के तहत आने वाले मजदूरों के लिए भी स्पष्ट समयसीमा तय की गई है:
नया पंजीकरण और नवीकरण, दोनों 30 दिन में अनिवार्य रूप से पूरे किए जाएंगे.
इससे बोर्ड की योजनाओं का लाभ समय पर श्रमिकों तक पहुंच सकेगा.
इन सेवाओं को हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित किए जाने से अब:
इस कदम से हजारों श्रमिकों, ठेकेदारों, फैक्ट्री मालिकों और बिल्डिंग निर्माण संस्थानों को सीधा लाभ मिलेगा. इससे न केवल प्रशासनिक पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि ई-गवर्नेंस के तहत सेवा वितरण की गति भी तेज होगी.