आवेदक को दिल्ली का वास्तविक निवासी होना चाहिए : उन्होंने कहा कि यह डिजिटल कार्ड प्राप्त करने के लिए आवेदक को दिल्ली का वास्तविक निवासी होना चाहिए, उसकी आयु 12 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए तथा उसके पास पते का वैध प्रमाण होना चाहिए। उन्हें डीटीसी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा, सहभागी बैंक का चयन करना होगा तथा चुनी गई बैंक शाखा में पूर्ण केवाईसी सत्यापन पूरा करना होगा। अधिकारी ने बताया कि केवाईसी पूरी हो जाने के बाद बैंक आवेदक के पंजीकृत पते पर यह स्मार्ट कार्ड भेज देगा।ALSO READ: आतिशी का दिल्ली में पुराने वाहन हटाने के मामले में भाजपा को समर्थन का आश्वासन
ये दस्तावेज लगेंगे : उन्होंने आवश्यक दस्तावेजों के बारे में अधिक जानकारी देते हुए बताया कि स्मार्ट कार्ड प्राप्त करने के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, दिल्ली में निवास का प्रमाण, पासपोर्ट आकार की फोटो तथा बैंक-विशिष्ट केवाईसी मानदंडों के तहत अन्य दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। दिल्ली सरकार ने कहा कि ये कार्ड महिलाओं और ट्रांसजेंडर के लिए सुरक्षित, सुगम और पेपरलेस सार्वजनिक परिवहन का नया दौर शुरू करेंगे।
अधिकारी ने बताया कि सरकार यात्रियों से यात्रा के लिए कोई शुल्क नहीं लेगी, लेकिन जारीकर्ता बैंक अपनी नीतियों के अनुसार मामूली कार्ड जारी करने या रखरखाव शुल्क लगा सकते हैं। उन्होंने बताया कि कार्ड खो जाने की स्थिति में उपयोगकर्ताओं को इसकी सूचना जारीकर्ता बैंक को देनी होगी, जो अपनी शर्तों के अनुसार इसके बदले दूसरा कार्ड उपलब्ध करा सकते हैं।ALSO READ: टाटा मोटर्स ने लॉन्च किया भारत का सबसे सस्ता 4-व्हील मिनी ट्रक Tata Ace Pro, फीचर्स कर देंगे हैरान
उपयोग से पहले कार्ड को डीटीसी के ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन सिस्टम (एएफसीएस) के माध्यम से सक्रिय करना होगा। यद्यपि टॉप-अप के बाद कार्ड का उपयोग परिवहन की अन्य सुविधाओं पर भी किया जा सकता है, लेकिन इस योजना के तहत मुफ्त यात्रा का लाभ डीटीसी और क्लस्टर बसों तक ही सीमित है। अधिकारी ने कहा कि डीटीसी द्वारा कोई भी कार्ड सीधे जारी नहीं किया जाएगा। पंजीकरण डीटीसी पोर्टल के माध्यम से पूरी तरह से ऑनलाइन होगा और कार्ड चयनित बैंक द्वारा पूर्ण केवाईसी सत्यापन के बाद ही जारी किए जाएंगे।(भाषा)
Edited by: Ravindra Gupta