अगर आपके ऊपर ट्रैफिक चालान बकाया है और आप उसे भरने से बचते आ रहे हैं, तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है. लोक अदालत में आपको चालान माफ या कम कराने का शानदार मौका मिल सकता है. इसमें आप पुराने या पेंडिंग चालान को बिना ज्यादा जुर्माने के निपटा सकते हैं.
कब लगेगी अगली लोक अदालत?देश के अलग-अलग राज्यों में अगली नेशनल लोक अदालत की तारीख की घोषणा हो चुकी है. अगली लोक अदालत दिल्ली में 13 सितंबर को लगने वाली है. इस दिन सभी जिला एवं सत्र न्यायालय, उप-मंडल न्यायालय और कुछ ट्रैफिक कोर्ट्स में स्पेशल इंतजाम किया जाएगा.
किन मामलों में मिल सकता है फायदा?लोक अदालत में कई मामलों को सुलझाया जा सकता है. ऑनलाइन या ऑफलाइन कटे ट्रैफिक चालान, बिजली और पानी बिल के विवाद, बैंक लोन का सेटलमेंट, बीमा क्लेम का मामला और चेक बाउंस जैसे मामलों की सुनवाई की जा सकती है.
ट्रैफिक चालान कैसे माफ होगा?लोक अदालत में आने पर आपका मामला देखा जाएगा. अगर आपने ट्रैफिक नियम तोड़ा है लेकिन चालान नहीं भरा है, तो अदालत आपको कम फीस या बिना जुर्माना लिए मामला खत्म कर सकती है. लेकिन आपका व्हीकल किसी क्रीमिनल एक्टिविटी या एक्सीडेंट से जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए.
सभी चालान नहीं होते माफ या कमलोक अदालत में पुराने पेडिंग ट्रैफिक चालान का निपटारा करवा सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे चालान हैं जिनका निपटारा लोक अदालत में नहीं हो सकता है. लोक अदालत में नॉर्मल ट्रैफिक चालान जैसे सीट बेल्ट के लिए कटा चालान, रेड लाइट तोड़ना, हेलमेट न पहनने जैसे चालान माफ या इनका जुर्माना कम किया जा सकता है. लेकिन क्राइम या एक्सीडेंट से जुड़े व्हीकल के चालान की सुनवाई लोक अदालत में नहीं होती है.
लोक अदालत के लिए कैसे करें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशनलोक अदालत अपने मामले की सुनवाई के लिए आप डयरेक्ट पेश नहीं हो सकते हैं. इसके लिए आपको पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा. लोक अदालत लगने के 4-5 दिन पहले ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करा कर अपॉइंटमेंट और टोकन नंबर लेना पड़ता है.
इसके लिए सबसे पहले नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी पर जाएं. यहां Online Application का लिंक शो होगा इस पर क्लिक करें. Legal Aid Application Form भरें. फॉर्म में मांगी गई सभी पर्सनल डिटेल्स भरें. फॉर्म सबमिट करें. इसके बाद आपके पास एक कन्फर्मेशन ईमेल और टोकन नंबर आएगा.
टोकन नंबर के जरिए आप नेशनल लोक अदालत की अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं. अपॉइंटमेंट लेटर पर लिखे टाइम के हिसाब से लोक अदालत में पेश होना होगा. अदालत में जाते टाइम अपना ड्राइविंग लाइसेंस, व्हीकल के डॉक्यूमेंट और टोकन नंबर और अपॉइंटमेंट लेकर के साथ आइडेंटिटी प्रूफ भी लेकर जाएं.