सारदा घोटाले के पहले तीन मामलों में बरी हुए सुदीप्त सेन और देवयानी, फिलहाल जेल से रिहाई नहीं
Udaipur Kiran Hindi August 20, 2025 01:42 AM

कोलकाता, 19 अगस्त (Udaipur Kiran) । चर्चित सारदा चिटफंड घोटाले के मास्टरमाइंड सुदीप्त सेन और उनकी सहयोगी देवयानी मुखर्जी को बड़ी राहत मिली है। कोलकाता की बैंकशाल अदालत ने मंगलवार को 2013 में दर्ज तीन मामलों में दोनों को बेकसूर करार दिया। इन मामलों में उन पर करीब 10 से 15 लाख रुपये की ठगी का आरोप था।

दरअसल, साल 2013 में हेयर स्ट्रीट थाने में सुदीप्त और देवयानी के खिलाफ तीन अलग-अलग एफआईआर दर्ज की गई थीं। बाद में राज्य सरकार ने भी इन मामलों को आगे बढ़ाया। लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने दोनों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया।

हालांकि, इस राहत के बावजूद फिलहाल दोनों की जेल से रिहाई संभव नहीं है। सुदीप्त सेन और देवयानी मुखर्जी के खिलाफ सारदा घोटाले से जुड़ी 200 से अधिक आपराधिक शिकायतें लंबित हैं। इसके अलावा, केंद्रीय जांच एजेंसियां— प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) —भी इनके खिलाफ ठगी और मनी लॉन्ड्रिंग के कई मामलों की जांच कर रही हैं।

इस तरह सारदा घोटाले के शुरुआती तीन मामलों में बरी होने के बावजूद, सुदीप्त और देवयानी को अभी लंबे समय तक जेल में रहना पड़ सकता है।

(Udaipur Kiran) / ओम पराशर

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