वाराणसी की एक अदालत ने एक स्थानीय होटल व्यवसायी की शिकायत पर भोजपुरी फिल्म अभिनेता पवन सिंह और उनके तीन सहयोगियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज करने का आदेश दिया है। यह आदेश अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-द्वितीय की अदालत ने व्यवसायी विशाल सिंह की याचिका पर सुनवाई के बाद 13 अगस्त को जारी किया।
विशाल सिंह के वकील आशीष सिंह ने बताया कि उनके मुवक्किल को 2018 में आई फिल्म 'बॉस' में निवेश के नाम पर ठगा गया।
वकील के अनुसार, विशाल सिंह की मुलाकात 2017 में मुंबई के फिल्म निर्देशक प्रेम शंकर राय से हुई थी, जिसके बाद उन्हें फिल्म से जुड़े कई लोगों से मिलवाया गया। आरोप है कि उन्हें मुनाफे का वादा करके फिल्म में निवेश करने के लिए राजी किया गया था। पवन सिंह के साथ एक बैठक भी आयोजित की गई थी ताकि उन्हें मनाया जा सके।
शिकायतकर्ता ने दावा किया कि उसने अपनी और अपने भाई की कंपनी से लगभग 32.60 लाख रुपये अलग-अलग खातों में जमा किए।
शिकायत के अनुसार, जुलाई 2018 में, उसे फिल्म का निर्माता घोषित किया गया और मुनाफे का 50 प्रतिशत देने का आश्वासन दिया गया। इसके बाद, उसने इस फिल्म में 1.25 करोड़ रुपये और निवेश किए। आरोप है कि फिल्म रिलीज़ होने के बावजूद, सिंह को मुनाफे का उनका हिस्सा नहीं दिया गया। जब उसने अपना बकाया मांगा, तो अभिनेता पवन सिंह ने उसे जान से मारने की धमकी दी।
शिकायतकर्ता ने कैंटोनमेंट पुलिस स्टेशन और पुलिस आयुक्त से शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई न होने पर, उसने अदालत का रुख किया। अदालत ने पुलिस को पवन सिंह और तीन अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोपों में प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया।