चुनाव से पहले राजस्थान में हलचल! कैबिनेट बैठक से पहले आयोग ने मतदाता सूची को लेकर किया बड़ा ऐलान
aapkarajasthan August 23, 2025 08:42 AM

राजस्थान में निकाय और पंचायती राज चुनावों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने कमर कस ली है। चुनाव आयोग अब ग्राम पंचायत वार्डों, पंचायत समिति निर्वाचन क्षेत्रों और जिला परिषद निर्वाचन क्षेत्रों की क्षेत्रवार मतदाता सूचियाँ तैयार करने जा रहा है। यह आम चुनावों से पहले मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण है। जिससे भजनलाल सरकार को झटका लगा है।

दूसरी ओर, सरकार अदालत का दरवाजा खटखटाने की तैयारी में है, इसके लिए कल कैबिनेट की बैठक भी है। इधर, चुनाव आयोग ने एक दिन पहले ही मतदाता सूची के लिए कार्यक्रम घोषित कर दिया था। अब देखना यह है कि आयोग की सख्ती बरकरार रहती है या सरकार अदालत के दरवाजे से ही अपना दबदबा बनाती है? गौरतलब है कि राज्य की 6759 ग्राम पंचायतों का कार्यकाल जनवरी 2025 में और 704 ग्राम पंचायतों का कार्यकाल मार्च 2025 में समाप्त हो चुका है। साथ ही, 3847 ग्राम पंचायतों का कार्यकाल सितंबर-अक्टूबर 2025 में समाप्त हो रहा है, जिनके लिए आम चुनाव होने हैं।

इस संबंध में, उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति महावीर प्रसाद गौतम ने निर्धारित समयावधि में आम चुनाव कराने पर टिप्पणी की थी। आम चुनाव से पहले, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 18 और राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के अध्याय-3 के नियम 11 से 22 के अनुसार मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण किया जाएगा। चुनाव आयोग आगामी आम चुनावों के लिए 1 जनवरी, 2025 के संदर्भ में मतदाता सूचियों का पूर्ण पुनरीक्षण करवाएगा। इन्हें विधानसभा की मतदाता सूची के डेटाबेस के आधार पर तैयार किया जाएगा और उनका भौतिक सत्यापन किया जाएगा।

तीन प्रकार की मतदाता सूचियाँ तैयार की जाएँगी
- ग्राम पंचायत के प्रत्येक वार्ड की मतदाता सूची।
- पंचायत समिति के प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची।
- जिला परिषद के प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची।

इस आधार पर तैयार होगी मतदाता सूची
आयोग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, पंचायत समिति और जिला परिषद निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूचियाँ ग्राम पंचायत की वार्डवार तैयार की गई मतदाता सूची के आधार पर तैयार की जाएँगी। अर्थात, पंचायत समिति या जिला परिषद निर्वाचन क्षेत्र में आने वाली ग्राम पंचायतों के सभी वार्डों की मतदाता सूचियों को संकलित करके संबंधित निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची तैयार मानी जाएगी। अतः, पंचायत समिति या जिला परिषद निर्वाचन क्षेत्रों के लिए अलग से मतदाता सूचियाँ तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। हालाँकि, उक्त मतदाता सूचियों का प्रकाशन अलग से करना होगा।

पुनरीक्षण कार्यक्रम...
- मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन - 26.09.2025 (शुक्रवार)
- वार्डों/मतदान केंद्रों पर मतदाता सूची का वाचन - 29.09.2025 (सोमवार)
- दावे और आपत्तियाँ प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि - 05.10.2025 (रविवार)
- विशेष अभियान की तिथियाँ - 29.09.2025 और 30.09.2025
- दावे और आपत्तियों के निपटान की अवधि - 12.10.2025 (रविवार)
- पूरक सूचियों की तैयारी - 24.10.2025 (शुक्रवार)
- मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन - 29.10.2025 (बुधवार)

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