कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने सदस्यों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। संगठन ने मृत्यु राहत कोष में मिलने वाली अनुग्रह राशि को 8.8 लाख रुपये से बढ़ाकर 15 लाख रुपये कर दिया है। यह नया नियम 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होगा।
यह राशि सेवा के दौरान किसी कर्मचारी की मृत्यु होने पर उनके नामित या कानूनी उत्तराधिकारी को दी जाएगी। यह भुगतान कर्मचारी कल्याण कोष से किया जाएगा। EPFO ने 19 अगस्त, 2025 को जारी एक सर्कुलर में इस बात की पुष्टि की है। इसके अलावा, यह राशि हर साल 5% बढ़ेगी, जो 1 अप्रैल, 2026 से लागू होगी। इसका उद्देश्य मुद्रास्फीति और बढ़ती लागतों के साथ तालमेल बनाए रखना है।
2025 में, EPFO ने अपने सदस्यों के लिए कई प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए सुधार किए हैं। उदाहरण के लिए, मृत्यु दावे की प्रक्रिया को आसान बनाया गया है। अब नाबालिग बच्चों के बैंक खातों में भुगतान के लिए अभिभावकत्व प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अलावा, आधार को यूएएन से जोड़ने या सुधारने की प्रक्रिया को भी सरल किया गया है। इन सुधारों का उद्देश्य कर्मचारियों और उनके परिवारों को तेज़ और बेहतर सेवाएँ प्रदान करना है।
EPFO के जून 2025 के अनंतिम पेरोल आँकड़े भी सकारात्मक हैं। जून में 21.8 लाख नए औपचारिक रोज़गार सृजित हुए, जो अप्रैल 2018 में पेरोल ट्रैकिंग शुरू होने के बाद से सबसे अधिक है। यह मई 2025 की तुलना में 8.9% की वृद्धि दर्शाता है। इस दौरान लगभग 10.6 लाख नए सदस्य EPFO से जुड़े, जिनमें से 60% से अधिक (6.4 लाख) 18 से 25 वर्ष आयु वर्ग के युवा थे। यह दर्शाता है कि संगठित क्षेत्र में नौकरी पाने वाले अधिकांश लोग युवा और पहली बार नौकरी ढूँढने वाले हैं।
विभिन्न उद्योगों में सबसे अधिक वृद्धि स्कूलों, विशेषज्ञ सेवाओं, निर्माण और विश्वविद्यालयों व कॉलेजों से जुड़े प्रतिष्ठानों में देखी गई है।