चंपावत। जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार संगल की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने पर उसे एक साल की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अदालत ने यह फैसला एक साल पुराने मामले में सुनाया। जानकारी के अनुसार, 7 मार्च 2024 को धुंआ घाट निवासी अमन बोहरा उम्र 19 वर्ष एक नाबालिग को बहला-फुसलाकर दिल्ली स्थित किराए के मकान पर ले गया, जहां उसने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए।
आठ मार्च को परिजनों की शिकायत पर नाबालिग की गुमशुदगी दर्ज की गई। उसी दिन पुलिस ने आरोपित और नाबालिग को टनकपुर से बरामद कर लिया। इसके बाद लोहाघाट थाने में आरोपित के खिलाफ पॉक्सो एक्ट की धारा 4(2) के तहत मामला दर्ज हुआ।दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपित को दोषी करार देते हुए 20 साल कैद और जुर्माने से दंडित किया।