राजस्थान स्कूलों पर नई गाइडलाइन लागू! शपथ-पत्र जमा करना अनिवार्य, आदेश नहीं मानने वालों पर होगा सख्त एक्शन
aapkarajasthan September 17, 2025 04:42 AM

निजी स्कूलों के विद्यार्थियों को घर से स्कूल लाने-ले जाने वाले वाहनों में नियमों की पालना को लेकर शिक्षा विभाग ने सख्ती दिखाई है। शिक्षा निदेशक ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को पीईईओ की मदद से प्रत्येक बाल वाहिनी का निरीक्षण कर सुरक्षा उपायों और नियमों की पालना की समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही, स्कूल संचालकों से बाल वाहिनी के संबंध में शपथ पत्र लेने को कहा है।

बाल वाहिनी के निरीक्षण के आदेश

शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने संभागीय संयुक्त निदेशकों और जिला शिक्षा अधिकारियों को भेजे निर्देश में कहा है कि बाल वाहिनी में कितनी सीटें और कितने विद्यार्थी बैठ रहे हैं। उन्होंने वाहन के सभी दस्तावेज पूरे हैं या नहीं, चालक-परिचालक, बस पर लिखे मोबाइल नंबर समेत सभी नियमों का पालन हो रहा है या नहीं, इसकी भी जांच करने को कहा है।

आदेश का पालन नहीं करने पर मान्यता रद्द की जाएगी

शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने निजी स्कूलों के संचालकों से यह शपथ पत्र लेने को भी कहा है कि बाल वाहिनी के लिए जारी सभी निर्देशों का पालन हो रहा है। आदेश में कहा गया है कि यदि स्कूल प्रबंधन निर्देशों की अनदेखी करता है या उनका पालन नहीं करता है तो ऐसे स्कूल की मान्यता रद्द करने की कार्रवाई की जा सकती है।

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