देशव्यापी SIR 2.0 अभियान का रोडमैप जारी: 4 नवंबर से आवेदन और फरवरी 2026 में अंतिम सूची होगी जारी, 12 राज्यों में बड़े स्तर पर होगा सर्वे
Samachar Nama Hindi October 27, 2025 11:42 PM

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने सोमवार को विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दूसरे चरण की घोषणा की। उन्होंने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दूसरे चरण का कार्यक्रम तय कर दिया गया है। इस प्रक्रिया में देश भर के लगभग 51 करोड़ मतदाताओं के नाम, पते और विवरणों का सत्यापन किया जाएगा। इस चरण में 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल होंगे: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात, गोवा, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार, और लक्षद्वीप। चुनाव आयोग के अनुसार, एसआईआर 4 नवंबर से शुरू होगा और अंतिम मतदाता सूची 7 फरवरी, 2026 को प्रकाशित की जाएगी। यह प्रक्रिया कई चरणों में पूरी होगी।

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मुद्रण और प्रशिक्षण 28 अक्टूबर से 3 नवंबर, 2025 तक होगा, जबकि घर-घर जाकर गणना 4 नवंबर से 4 दिसंबर, 2025 तक होगी। इसके बाद, मतदाता सूची का मसौदा 9 दिसंबर, 2025 को जारी किया जाएगा। दावे और आपत्तियाँ दर्ज करने की प्रक्रिया 9 दिसंबर से 8 जनवरी, 2026 तक चलेगी, और सुनवाई और सत्यापन प्रक्रिया 9 दिसंबर, 2025 से 31 जनवरी, 2026 तक जारी रहेगी।

बीएलओ तीन बार घरों का दौरा करेंगे

मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि इस अभियान में राजनीतिक दलों के 5.33 लाख बूथ स्तरीय अधिकारी (बीएलओ) और 7.64 लाख बूथ एजेंट (बीएलए) भाग लेंगे। बीएलओ सूची में नए मतदाताओं को जोड़ने और त्रुटियों को ठीक करने के लिए प्रत्येक घर का कम से कम तीन बार दौरा करेंगे। वे घर-घर जाकर फॉर्म-6 और घोषणा पत्र एकत्र करेंगे, नए मतदाताओं को फॉर्म भरने में मदद करेंगे और फिर इन दस्तावेजों को ईआरओ (निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी) या एईआरओ (सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी) को जमा करेंगे।

एक मतदान केंद्र पर 1,200 से अधिक मतदाता नहीं होंगे

ज्ञानेश कुमार ने यह भी बताया कि आयोग ने निर्देश दिया है कि किसी भी मतदान केंद्र पर 1,200 से अधिक मतदाता नहीं होंगे, ताकि मतदान प्रक्रिया सुचारू और सुलभ हो सके। उन्होंने आगे कहा कि आयोग ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (सीईओ) और जिला निर्वाचन अधिकारियों (डीईओ) को राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर उन्हें एसआईआर प्रक्रिया के बारे में जानकारी देने का निर्देश दिया है। यह सुनिश्चित करने के लिए स्वयंसेवक भी तैनात किए जाएँगे कि बुजुर्गों, विकलांगों, बीमार और कमजोर समूहों को फॉर्म भरने और सत्यापन में कोई कठिनाई न हो।

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