New Delhi, 13 नवंबर (Udaipur Kiran) . उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली की जहरीली हवा को काफी गंभीर बताया है. जस्टिस पीएस नरसिम्हा की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि वकीलों को कोर्ट आने की जरूरत नहीं, वे वर्चुअल सुनवाई में पेश हों. स्थिति काफी गंभीर है और केवल मास्क लगाने से काम नहीं होगा.
सुनवाई के दौरान जब कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति काफी गंभीर है तब वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि हम मास्क लगाकर आए हैं, तब कोर्ट ने कहा कि केवल मास्क लगाना काफी नहीं है, वकील वर्चुअल सुनवाई में पेश हों.
12 नवंबर को उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण मामले पर Punjab और Haryana सरकार से रिपोर्ट तलब किया था. चीफ जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने Punjab और Haryana सरकार से पूछा कि प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं.
सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन ने कहा था कि फिलहाल दिल्ली में ग्रैप-3 लागू है. दिल्ली में ग्रैप-4 को लागू किए जाने की जरुरत है क्योंकि एक्यूआई 450 को पार कर गया है. यहां कोर्ट के बाहर भी ड्रिलिंग का काम जारी है. कम से कम कोर्ट के पास तो ऐसा नहीं होना चाहिए. तब चीफ जस्टिस ने कहा था कि निर्माण गतिविधियों को लेकर कार्रवाई की जाएगी.
(Udaipur Kiran) /संजय
—————
(Udaipur Kiran) / अमरेश द्विवेदी