FY 2024-25 (AY 2025-26) के लिए ITR फाइल करने वाले सैलरी पाने वाले लोगों को बहुत ज़्यादा देरी का सामना करना पड़ रहा है, 16 सितंबर की डेडलाइन के बावजूद नवंबर के आखिर तक 1.86 करोड़ से ज़्यादा रिटर्न प्रोसेस नहीं हुए हैं। डिडक्शन पर ज़्यादा जांच, AIS/26AS से डेटा मिसमैच, और सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर (CPC) में बैकएंड अपग्रेड ने टाइमलाइन को आम 4-5 हफ़्तों से ज़्यादा बढ़ा दिया है, जिससे कई रिफंड अटके हुए हैं। कम वैल्यू वाले क्लेम तेज़ी से क्लियर हो रहे हैं, लेकिन मुश्किल फाइलिंग दिसंबर तक पेंडिंग रह सकती हैं।
इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 244A से राहत मिलती है: डिपार्टमेंट 1 अप्रैल, 2025 से समय पर फाइल करने वालों को जारी होने तक एलिजिबल रिफंड पर 0.5% हर महीने (6% सालाना) सिंपल इंटरेस्ट देता है। देर से फाइल करने वालों को उनकी सबमिशन डेट से शुरू करना होगा। यह रिफंड ऑटो-क्रेडिट हो जाता है, लेकिन टैक्सपेयर की गलतियों से होने वाली देरी को शामिल नहीं करता है—जैसे अनलिंक्ड PAN-आधार, इनवैलिड बैंक डिटेल्स, या अनवेरिफाइड रिटर्न (30 दिनों के अंदर ई-वेरिफाई करना होगा)। ₹100 से कम के रिफंड या सिर्फ सेल्फ-असेसमेंट में बदलाव पर कोई इंटरेस्ट नहीं।
**गलतियों से बचने के लिए प्रो टिप्स:** अपना बैंक अकाउंट प्री-वैलिडेट करें, AIS के साथ फॉर्म 16 को क्रॉस-चेक करें, और आधार OTP या नेट बैंकिंग के ज़रिए ई-वेरिफाई करें। स्क्रूटनी होल्ड से बचने के लिए सेक्शन 143(1) के तहत नोटिस का तुरंत जवाब दें।
**अपना रिफंड आसानी से ट्रैक करें:** PAN/यूज़र ID से incometax.gov.in पर लॉग इन करें। “रिफंड जारी,” “रिफंड फेल,” या “पार्शियली एडजस्टेड” जैसे स्टेटस के लिए ई-फाइल > इनकम टैक्स रिटर्न > फाइल किए गए रिटर्न देखें पर जाएं। फेलियर (जैसे, गलत IFSC) के लिए, री-इश्यू रिक्वेस्ट सबमिट करें। मिसमैच के लिए AIS चेक करें और अलर्ट के लिए कॉन्टैक्ट अपडेट करें।
जैसे-जैसे CPC बढ़ेगा, महीने के आखिर तक क्लियरेंस मिलने की उम्मीद करें—क्वालिफाइंग मामलों के लिए ब्याज के साथ। यह कानूनी मंजूरी जवाबदेही पर ज़ोर देती है, लेकिन फाइलिंग की सटीकता में सावधानी आपके फंड को तेज़ी से अनलॉक करने के लिए ज़रूरी है। सैलरी पाने वाले फाइलर: अगले साल की दिक्कतों से बचने के लिए अभी डिडक्शन का फिर से आकलन करें।