राजस्थान सरकार के औषधि नियंत्रण संगठन ने राज्यभर में बिक रही दवाओं और कॉस्मेटिक उत्पादों की जांच के दौरान कई नामी कंपनियों के उत्पादों को मानक के अनुरूप न पाए जाने की जानकारी दी है। यह सूची 4 फरवरी 2026 को जारी की गई, जिसमें 16 जनवरी 2026 से 31 जनवरी 2026 के बीच जांचे गए नमूनों की रिपोर्ट शामिल है।
जांच में कई दवाओं और मेहंदी के नमूनों को घटिया गुणवत्ता वाला पाया गया। औषधि नियंत्रण विभाग ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जिन बैचों के नमूने फेल पाए गए हैं, उनका स्टॉक तुरंत बाजार से हटाया जाए, ताकि मरीजों और उपभोक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
विभाग ने यह भी कहा कि संबंधित कंपनियों के खिलाफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 और कॉस्मेटिक नियम 2020 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई में जुर्माना, लाइसेंस रद्द करना और उत्पादों की जब्ती जैसी सख्त कार्रवाई शामिल हो सकती है।
विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह की जांच और सख्त कार्रवाई से बाजार में गुणवत्तापूर्ण उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित होती है और उपभोक्ताओं की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाती है। स्पष्ट है कि राजस्थान सरकार के औषधि नियंत्रण संगठन की यह कार्रवाई उपभोक्ताओं को घटिया या नकली दवाओं और कॉस्मेटिक उत्पादों से बचाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुई है।