आज के समय में दवाइयों की सुरक्षा और सही तरीके से वितरण एक बहुत ही जरूरी मुद्दा बन गया है. डॉक्टर के पर्चे के बिना दवाइयों का बेचना न सिर्फ कानून के खिलाफ है, बल्कि यह मरीजों के स्वास्थ्य के लिए भी गंभीर खतरा पैदा कर सकता है. खासकर शेड्यूल H और शेड्यूल X की दवाइयां, जिन्हें सिर्फ डॉक्टर की सलाह और पर्चे के आधार पर ही बेचा जा सकता है.
कई बार लोग यह सोचते हैं कि अगर उन्हें डॉक्टर के पास जाने का समय न मिले तो वे दवा सीधे केमिस्ट से ले सकते हैं. लेकिन यह गलत है और इसके लिए दवा विक्रेता को भी दंड का सामना करना पड़ सकता है. अगर आप पाए कि आपके इलाके में कोई केमिस्ट बिना पर्चा दिखाएं दवा बेच रहा है, तो आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं. तो आइए जानते हैं कि कैसे और कहां शिकायत दर्ज कराई जा सकती है, किस तरह की जानकारी चाहिए, और शिकायत के बाद क्या कार्रवाई हो सकती है.
फार्मासिस्ट या केमिस्ट के खिलाफ कहां कर सकते हैं शिकायत?
1. राज्य फार्मेसी परिषद - भारत में फार्मासिस्टों के पेशेवर कदाचार की शिकायत करने के लिए अलग-अलग सरकारी संस्थान हैं. हर राज्य में राज्य फार्मेसी परिषद होती है. यह परिषद किसी भी पंजीकृत फार्मासिस्ट के खिलाफ शिकायत सुनती है और अगर दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें दंडित कर सकती है. कुछ राज्य अपने अलग नियम के अनुसार शिकायत करते हैं, जैसे केरल राज्य फार्मेसी परिषद नियम, 2012, तमिलनाडु फार्मेसी परिषद नियम, 1953, महाराष्ट्र राज्य फार्मेसी परिषद नियम, 1969, शिकायत में आपका नाम, पता और घटना का विवरण देना जरूरी है.
2. ड्रग्स इंस्पेक्टर / स्थानीय ड्रग्स कंट्रोल विभाग - अगर कोई केमिस्ट बिना पर्चा के दवा बेच रहा है, तो आप अपने जिले के ड्रग्स कंट्रोल विभाग या ड्रग्स इंस्पेक्टर को लिखित में शिकायत कर सकते हैं.
3. CDSCO (केंद्रीय दवा मानक नियंत्रण संगठन) - आप cdsco.gov.in ऑनलाइन पर भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं.
4. पुलिस स्टेशन - गंभीर मामलों में नजदीकी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराई जा सकती है.
5. 104 हेल्पलाइन - कई राज्यों में स्वास्थ्य संबंधी शिकायतें 104 हेल्पलाइन के जरिए भी की जा सकती हैं.
शिकायत में कौन-कौन सी जानकारी जरूरी?
जब आप किसी केमिस्ट के खिलाफ शिकायत दर्ज कराते हैं, तो आपकी शिकायत में दवा की दुकान का नाम और पूरा पता, दवा का नाम और अगर लिया हो तो बिल, घटना का समय और तारीख, क्या दवा बिना पर्चा के बेची गई, अन्य कोई जरूरी विवरण जो शिकायत को साबित कर सकें. बिना पर्चा के दवा बेचना कानून के तहत दंडनीय अपराध है. राज्य फार्मेसी परिषद शिकायत मिलने के बाद फार्मासिस्ट को सुनवाई के लिए बुलाती है.
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