नैनीताल। परमपुर धमोला थाना कालाढूंगी निवासी बहादुर सिंह बिष्ट पुत्र राम सिंह बिष्ट द्वारा एक रिसोर्ट में ड्यूटी पर तैनात गार्ड एवं रिसेप्शन स्टाफ के साथ अभद्र व्यवहार तथा रिसोर्ट के गेट पर हवाई गोलीबारी की गई थी। इस प्रकरण में नैनीताल के जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने कड़ा रुख अपनाया है।
प्रकरण में शस्त्र अनुज्ञप्ति की शर्तों एवं आयुध अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने अभियोजन पक्ष की दलीलें सुनने के उपरांत बहादुर सिंह बिष्ट का शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने के आदेश जारी किए हैं।
बताया गया कि उक्त कृत्य से सार्वजनिक शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका उत्पन्न हो गई थी। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि शस्त्र लाइसेंस केवल अधिकार नहीं बल्कि गंभीर कानूनी दायित्व है तथा उसकी शर्तों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भविष्य में भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।