दिल्ली के डियर पार्क से हिरणों को भेजा जाएगा राजस्थान, सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ 38 को ही रखने की दी अनुमति
निपुण सहगल April 29, 2026 12:42 AM

दिल्ली के हौज खास इलाके के प्रसिद्ध 'ए एन झा डियर पार्क' से हिरणों को राजस्थान के रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व भेजा जाएगा. सुप्रीम कोर्ट ने इसकी सिफारिश करने वाली रिपोर्ट पर मुहर लगा दी है. इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने भी ऐसा आदेश दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने वन्य जीवों के ट्रांसफर से जुड़े दिशानिर्देशों को कानूनी दर्जा देने का आदेश भी सरकार को दिया है.

जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी (CEC) की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए यह निर्देश दिए हैं :-

  • डियर पार्क में अब सिर्फ 38 हिरण रखे जा सकते हैं. इनमें 15 नर और 23 मादा होंगे.
  • इन हिरणों को रखने के लिए दिल्ली डेवलपमेंट ऑथोरिटी सेंट्रल जू अथॉरिटी से आवश्यक मंजूरी ले.
  • यह डियर पार्क भविष्य में भी 'संरक्षित वन' बना रहेगा. इसकी स्थिति में कोई बदलाव नहीं किया जा सकेगा. न ही इसे किसी व्यावसायिक आयोजन के लिए लीज पर दिया जा सकेगा.
  • वन्यजीवों के सुरक्षित ट्रांसफर के लिए सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी की तरफ से तैयार ड्राफ्ट दिशानिर्देशों को वैधानिक दर्जा दिया जाए. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय छह महीने के भीतर इसे देश भर में लागू करने की अधिसूचना जारी करे.
  • हिरणों के स्थानांतरण प्रक्रिया की निगरानी CEC करे. CEC और सरकार 19 जनवरी 2027 तक रिपोर्ट दाखिल करें.

क्या है मामला?
डियर पार्क में हिरणों की संख्या काफी बढ़ जाने के चलते उन्हें मुकुंदरा हिल्स और रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व भेजने की योजना बनाई गई. इसका विरोध करते हुए एक पर्यावरण संस्था ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. संस्था ने हिरणों को भेजने की बजाय पार्क का क्षेत्र बढ़ाने की मांग की. हाई कोर्ट ने इसे नहीं माना. अब सुप्रीम कोर्ट ने भी हिरणों के ट्रांसफर को सही माना है. कोर्ट ने कहा है कि इससे न सिर्फ कम क्षेत्र में रह रहे हिरणों को बेहतर आवास मिलेगा, बल्कि टाइगर रिजर्व में शिकार की उपलब्धता भी बढ़ेगी.

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