डांस टीचर भी महिला, नाप लेने वाली टेलर भी महिला ही हो… लड़कियों के लिए महिला आयोग का फरमान
TV9 Bharatvarsh April 29, 2026 11:42 AM

लड़कियों और महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए उत्तर प्रदेश महिला आयोग ने कड़े कदम उठाए हैं. कानपुर के वरिष्ठ अधिवक्ता प्रवीण फाइटर की याचिका पर सुनवाई करते हुए महिला आयोग ने आदेश दिए हैं कि लड़कियों को डांस सिखाने वाली महिला टीचर ही होंगी. इसके अलावा जिस बुटीक में महिला ग्राहक आएंगी, वहां भी नाप लेने के लिए महिला टेलर अनिवार्य रूप से होनी चाहिए. इसके अलावा 9 बिंदुओं पर महिला आयोग ने डीएम को आदेश जारी किए हैं.

आजकल महिलाओं से संबंधित अपराध सबसे ज्यादा जिम, डांस क्लास आदि जगहों पर देखने को मिल रहे हैं. इस संबंध में कानपुर के वरिष्ठ अधिवक्ता प्रवीण फाइटर ने उत्तर प्रदेश महिला आयोग में एक याचिका दाखिल की. याचिका का संज्ञान लेते हुए महिला आयोग ने डीएम कानपुर को आदेश जारी किए हैं. अपने आदेश में आयोग ने कहा कि आयोग द्वारा जो 9 बिंदु जारी किए गए हैं, उनका अनुपालन सुनिश्चित किया जाए.

उत्तर प्रदेश महिला आयोग ने 9 बिंदुओं का पालन करने का आदेश दिया है…
  • महिला जिम/योगा सेंटर में महिला ट्रेनर होना चाहिए तथा ट्रेनर एवं महिला जिम का सत्यापन अवश्य कराया जाए.
  • महिला जिम/योगा सेंटर में प्रवेश के समय अभ्यर्थी के आधार कार्ड/निर्वाचन कार्ड जैसे पहचान पत्र से सत्यापन कर उसकी छायाप्रति सुरक्षित रखी जाए.
  • महिला जिम/योगा सेंटर में डीवीआर सहित सीसीटीवी सक्रिय दशा में होना अनिवार्य है.
  • विद्यालय की बस में महिला सुरक्षाकर्मी अथवा महिला टीचर का होना अनिवार्य है.
  • नाट्य कला केंद्रों में महिला डांस टीचर एवं डीवीआर सहित सक्रिय दशा में सीसीटीवी का होना अनिवार्य है.
  • बुटीक सेंटरों पर कपड़ों की नाप लेने हेतु महिला टेलर एवं सक्रिय सीसीटीवी का होना अनिवार्य है.
  • जनपद की सभी शिक्षण संस्थाओं का सत्यापन होना चाहिए.
  • कोचिंग सेंटरों पर सक्रिय सीसीटीवी एवं वॉशरूम आदि की व्यवस्था अनिवार्य है.
  • महिलाओं से संबंधित वस्त्र आदि की बिक्री की दुकानों पर महिला कर्मचारी का होना अनिवार्य है.

गौरतलब है कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर आयोग काफी सख्त है और जिम में कई तरह की घटनाओं को देखते हुए अब बुटीक, डांस क्लास, कोचिंग सेंटर आदि भी इसकी जद में आ गए हैं.

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