Uttarakhand news : उत्तराखंड के उद्योगों और इंजीनियरिंग इकाइयों, निजी और अनुसूचित संस्थानों के 3 लाख से अधिक श्रमिकों को धामी सरकार ने बड़ी सौगात दी है। पिछले 2 दशकों से लंबित मांग को पूरा करते हुए सरकार ने इंजीनियरिंग इकाइयों और उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों के न्यूनतम वेतन में भारी बढ़ोतरी कर दी है। मुख्यमंत्री के अनुमोदन के बाद जारी इस अधिसूचना से प्रदेश के 3 लाख से अधिक श्रमिकों के जीवन स्तर में सुधार आने की उम्मीद है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अनुमोदन के बाद 50 या उससे अधिक श्रमिकों वाली इंजीनियरिंग इकाइयों और उद्योगों के लिए न्यूनतम मजदूरी की नई दरें निर्धारित कर दी गई हैं। यह दरें एक अप्रैल 2026 से प्रभावी मानी जाएंगी। नई दरों के तहत अकुशल श्रमिकों का न्यूनतम वेतन 13,800 रुपए, अर्धकुशल का 15,000 रुपए और कुशल श्रमिकों का वेतन 16,900 रुपए प्रतिमाह निर्धारित किया गया है।
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यह बढ़ोतरी दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, सड़क निर्माण, पत्थर तोड़ने वाले मजदूरों, निजी क्लीनिक, अस्पताल, मेडिकल स्टोर, होटल-रेस्टोरेंट, निजी शिक्षण संस्थान, पेट्रोल पंप, ऑटोमोबाइल वर्कशॉप, ईंट-भट्टा, डेयरी और बेकरी जैसे 57 से अधिक अनुसूचित प्रतिष्ठानों में काम करने वाले श्रमिकों पर लागू होगी।
Edited By : Chetan Gour