दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा फैसला: Sunjay Kapur की संपत्ति की सुरक्षा का आदेश
Stressbuster Hindi April 30, 2026 10:43 PM
संपत्ति की सुरक्षा का आदेश

नई दिल्ली, 30 अप्रैल - दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिवंगत Sunjay Kapur की संपत्तियों को सुरक्षित रखने का आदेश दिया है। यह निर्णय उनके बच्चों की ओर से उठाए गए सवालों के मद्देनजर लिया गया है, जो उनकी मां, अभिनेत्री करिश्मा कपूर से हैं। अदालत ने यह स्पष्ट किया है कि Kapur की कथित अंतिम वसीयत के संदर्भ में सभी संदेहों को पहले उनकी पहली पत्नी, प्रिया कपूर, द्वारा स्पष्ट किया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति ज्योति सिंह ने इस मामले में अंतरिम आदेश जारी किया है, जिसमें बच्चों ने प्रिया कपूर को उनके पिता की संपत्तियों को बेचने से रोकने की मांग की थी, जिनकी अनुमानित कीमत 30,000 करोड़ रुपये है।


सुनवाई के दौरान, न्यायमूर्ति सिंह ने वसीयत के संबंध में उठाए गए उचित संदेहों को सुलझाने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा, "मेरा मानना है कि सभी उचित संदेहों को पूरी तरह से दूर किया जाना चाहिए, इससे पहले कि दस्तावेज को अंतिम वसीयत के रूप में स्वीकार किया जाए।" अदालत ने यह भी माना कि बच्चों ने संपत्तियों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए एक प्राइम फेसी मामला स्थापित किया है।


अपने आदेश में, न्यायमूर्ति सिंह ने निर्देश दिया कि दिवंगत व्यक्ति से संबंधित तीन भारतीय कंपनियों में शेयरधारिता में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। इसके अलावा, उन्होंने Kapur की व्यक्तिगत वस्तुओं, जैसे कि कला कार्य, के निपटान पर भी रोक लगा दी। अदालत ने चिंता व्यक्त की कि यदि संपत्तियों को सुरक्षित नहीं रखा गया और प्रिया कपूर वसीयत को मान्य करने में असफल रहीं, तो करिश्मा कपूर से उनके बच्चों और उनकी मां, रानी कपूर, को उनके अधिकारों से वंचित किया जा सकता है।


न्यायाधीश ने प्रिया कपूर पर लगाए गए प्रतिबंधों को स्पष्ट करते हुए कहा, "मैंने तीन भारतीय कंपनियों में शेयरधारिता को स्थानांतरित करने, गिरवी रखने, या किसी अन्य तरीके से बदलने से रोक दिया है। मैंने पीएफ राशि को निकालने से भी रोक दिया है।" हालांकि, अदालत ने यह स्पष्ट किया कि यह आदेश विदेशी अचल संपत्तियों पर लागू नहीं होता है।


अदालत के फैसले की विस्तृत प्रति की प्रतीक्षा की जा रही है। Sunjay Kapur का निधन 12 जून, 2025 को इंग्लैंड में एक पोलो मैच के दौरान अचानक दिल का दौरा पड़ने से हुआ था।


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