पटना जिला जज ने शिक्षक खान सर की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। पटना सिविल कोर्ट में ज्ञान बिंदु के वकील ने इरादतन गोली चलाने की बात कहते हुए खान सर की जमानत का विरोध किया था। सुनवाई के दौरान खान सर कोर्ट में उपस्थित नहीं थे।
खान सर के वकील अरविंद कुमार मव्वार ने कहा था कि खान सर निर्दोष हैं और वे सरेंडर नहीं करेंगे। कानूनी प्रावधानों के अनुसार सोमवार तक उनके लिए अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की जाएगी। उन पर 2 जून को अपने कोचिंग इंस्टिट्यूट में कथित तौर पर गोलीबारी करवाने का आरोप है, जिसके लिए उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।
पुलिस ने खान सर के खिलाफ कदमकुआं थाने में आर्म्स एक्ट और झूठी सूचना के आरोप में मामला दर्ज किया है। खान सर के दोनों गार्ड को गोली चलाने के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि कोचिंग के बाहर हुई फायरिंग के बाद जानकारी छिपाई गई। साथ ही बुलेट के पैलेट को भी छिपाने की कोशिश की गई।
क्या है मामला?
बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा के रिजल्ट के बाद 2 जून की रात खान सर के कोचिंग सेंटर पर हुए हमले के बाद खान सर ने कई राउंड गोली चलाए जाने का आरोप लगाया था। उन्होंने गार्ड से मारपीट का भी आरोप लगाया था। उन्होंने प्रशासन से अपील की थी कि वे सुरक्षा चिंताओं को ध्यान में रखें और यह समझें कि गरीबों को भी शिक्षा का अधिकार है। जब हजारों की संख्या में नतीजे आते हैं, तो कुछ असामाजिक तत्वों को खतरा महसूस होने लगता है। उन्हें लगता है कि वे हमें दबा सकते हैं।
घटना के बाद बड़ी संख्या में छात्र सड़क पर उतर आए और जमकर विरोध प्रदर्शन किया। कोचिंग पढ़ने पहुंचे छात्रों ने संस्थान के बाहर नारेबाजी करते हुए खान सर की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग उठाई। पुलिस ने इस मामले में ज्ञान बिंदु क्लासेस के रोशन आनंद सर समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद रोशन आनंद के समर्थन में भी बड़ी संख्या में छात्रों ने प्रदर्शन किया था। छात्र उनकी रिहाई की मांग कर रहे थे।
ज्ञान बिंदु क्लासेस ने अगले दिन एक वीडियो जारी किया जिसमें खान ग्लोबल स्टडीज के गार्ड ही गोली चलाते नजर आ रहे हैं। पुलिस ने वीडियो की जांच के बाद दोनों गार्ड को गिरफ्तार किया। इसके बाद खान सर ने दावा किया था कि गार्ड ने गोली आत्मरक्षा में चलाई थी।
edited by : Nrapendra Gupta