पटना, 30 जून: Bihar के राजस्व और भूमि सुधार मंत्री, दिलीप जयस्वाल ने मंगलवार को घोषणा की कि राज्य सरकार ‘अभियान बसेरा-2’ पहल के तहत 15 अगस्त को 30,000 पात्र भूमिहीन परिवारों को भूमि निपटान प्रमाण पत्र प्रदान करेगी. उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि Bihar में कोई भी पात्र भूमिहीन परिवार भूमि अधिकारों से वंचित न रहे.
जयस्वाल ने कहा कि गरीब और भूमिहीन परिवारों को सम्मानजनक जीवन प्रदान करना सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है. उन्होंने बताया कि अब तक 71,569 पात्र परिवारों को अभियान बसेरा-2 कार्यक्रम के तहत भूमि निपटान प्रमाण पत्र मिल चुके हैं. स्वतंत्रता दिवस पर इस योजना में 30,000 नए लाभार्थियों को शामिल करने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया जाएगा.
उन्होंने उल्लेख किया कि विभाग के सचिव, जय सिंह ने सभी जिला कलेक्टरों को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं. जिलों को लाभार्थियों की सूची की समीक्षा और अंतिम रूप देने, ‘अभियान बसेरा’ पोर्टल पर नए पात्र परिवारों का पंजीकरण सुनिश्चित करने और सभी निपटान प्रमाण पत्रों के हस्ताक्षर की प्रक्रिया 31 जुलाई तक पूरी करने के लिए निर्देशित किया गया है.
मंत्री ने बताया कि प्रमाण पत्र वितरण की पूरी प्रक्रिया ‘अभियान बसेरा’ पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन की जाएगी ताकि पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके. प्रमाण पत्रों का वितरण मुख्य समारोह या जिला मुख्यालय पर आयोजित विशेष शिविरों के दौरान जनप्रतिनिधियों और गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में किया जाएगा.
जयस्वाल ने कहा कि अभियान की प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा मुख्यालय स्तर पर की जाएगी. सभी जिला कलेक्टरों को नियमित रूप से अभियान की निगरानी करने और विभाग को साप्ताहिक प्रगति रिपोर्ट प्रदान करने के लिए निर्देशित किया गया है, ताकि सभी तैयारियाँ निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरी हो सकें.
विभाग ने राज्य के सभी 38 जिलों में कुल 30,000 निपटान प्रमाण पत्र वितरित करने का लक्ष्य रखा है. पटना (1,709), पूर्वी चंपारण (1,493), मुजफ्फरपुर (1,405), मधुबनी (1,314), गया (1,285), समस्तीपुर (1,247), सारण (1,157), और दरभंगा (1,153) को सबसे अधिक लक्ष्य आवंटित किए गए हैं.
उन्होंने निष्कर्ष में कहा कि स्वतंत्रता दिवस पर 30,000 भूमिहीन परिवारों को भूमि अधिकार प्रदान करना उनके जीवन में स्थायी सुरक्षा और गरिमा का नया अध्याय शुरू करेगा, यह सुनिश्चित करते हुए कि कोई भी पात्र परिवार इस योजना के लाभ से वंचित न रहे.
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