ट्रेन मिस होने पर डूबेंगे नहीं टिकट के पैसे, बस समय पर करना होगा ये काम, मिल जाएगा रिफंड
शैलजा पांडे July 01, 2026 05:12 AM

चार्ट तैयार होने के बाद टिकट कैंसिल नहीं किया जा सकता है.ऐसे में आपको रिफंड पाने के लिए TDR यानी टिकट डिपॉजिट रसीद भरना पड़ता है. बिना इसके रिफंड मिलना मुश्किल है. अपनी वजह से ट्रेन छूट गई है तो आपको जल्द से जल्द टीडीआर दाखिल करना चाहिए. आपके आवेदन की जांच की जाती है और सही पाने पर रेलवे कुछ चार्ज काटकर बाकी के पैसे आपको रिफंड कर देगा. 

अगर आपने टिकट रेलवे स्टेशन के काउंटर से लिया था तो इसके लिए आपको कुछ जरूरी काम करने होंगे जैसे...

  • ट्रेन छूटने के 2 घंटे के अंदर टिकट काउंटर पर सरेंडर करना होगा.
  • फिर वहां TDR फॉर्म भरकर जमा करना होगा.
  • आवेदन स्वीकार होने के बाद रेलवे आपको एक रसीद देगा.
  • इस रसीद को आपको संभाल कर रखना है.
  • रिफंड मिलने में 30 से 90 दिन का समय लगता है.

अगर आपने टिकट IRCTC की वेबसाइट या मोबाइल ऐप से बुक किया है तो जान लें TDR फाइल करने का पूरा प्रोसेस.

  • सबसे पहले IRCTC अकाउंट में लॉगिन करें.
  • इसके बाद My Transaction में जाएं और Booked Ticket History खोलें.
  • टिकट का PNR चुनें और फाइल TDR के ऑप्शन पर क्लिक करें.
  • फिर Passenger Not Travelled चुनकर सबमिट करें.
  • रेलवे की जांच के बाद रिफंड के पैसे उसी बैंक अकाउंट में भेज दिए जाएंगे, जिससे टिकट का भुगतान किया गया था.
  • हालांकि, एक बात का ध्यान रखें कि आप टीडीआर ट्रेन छूटने के एक घंटे के अंदर ही फाइल कर सकते हैं.

  • अगर आपने समय सीमा के अंदर TDR फाइल नहीं किया तो रिफंड का दावा स्वीकार नहीं होगा.
  • तत्काल टिकट थी और खुद की गलती से ट्रेन छूट गई तो रेलवे रिफंड नहीं देगा.
  • TDR फाइल करते समय अगर आपने गलत कारण चुन लिया तो रेलवे जांच के दौरान आवेदन खारिज कर दिया जा सकता है.
  • ट्रेन छूटने के बाद अगर सामान्य तरीके से टिकट कैंसिल कर दी तो रिफंड नहीं मिलता है.
  • RAC या वेटिंग टिकट वाले यात्रियों को निर्धारित समय से पहले TDR फाइल करना होगा, वरना रिफंड नहीं मिलता.

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