प्रियंका गांधी की जेठानी के भूमि विवाद में उत्तराखंड HC सख्त, SDM-SHO तलब
TV9 Bharatvarsh July 04, 2026 06:42 AM

उत्तराखंड उच्च न्यायालय (हाईकोर्ट) ने उधमसिंहनगर जिले के किच्छा में पिपलिया मोड़ स्थित खान फार्म पर जबरदस्ती कब्जा किए जाने के बाद वहां रहने वाली महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के अनुरोध वाली एक याचिका पर अपने पहले के निर्देशों का कथित तौर पर अनुपालन नहीं किए जाने के मामले पर सख्त रूख अपनाया है. बता दें कि इस फार्म हाउस के स्वामित्व को लेकर प्रियंका वाड्रा की जेठानी सायरा वाड्रा और एक अन्य महिला नसरीन सांगा के बीच विवाद है.

न्यायमूर्ति आलोक माहरा की एकल पीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को 11 जून 2026 को पारित अपने आदेश का सख्त अनुपालन सुनिश्चित करने तथा छह जुलाई को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने के निर्देश दिए.

खान फार्म पारिवारिक संपत्ति विवाद का विषय

सिकंदर आलम खान की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि पिपलिया मोड़ स्थित खान फार्म पारिवारिक संपत्ति विवाद का विषय बन गया है. याचिकाकर्ता सिकंदर आलम खान के वकील पूरन सिंह रावत ने कहा कि कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा की जेठानी सायरा वाड्रा और एक अन्य महिला नसरीन सांगा, दोनों ने ही इस संपत्ति पर अपना दावा जताया है, जबकि असल में यह फार्म हाउस याचिकाकर्ता की बुआ का है.

याचिकाकर्ता ने बताया कि उनकी बुआ कुलसुम खान ने 2024 में सायरा वाद्रा (दिवंगत कुलसुम खान की बहन) और उनके पक्ष में एक रजिस्टर्ड वसीयत की थी.

याचिकाकर्ता ने कोर्ट से हस्तक्षेप करने का किया अनुरोध

18 दिसंबर, 2025 को उनकी (कुलसुम खान) मौत के बाद, कथित तौर पर दूसरा पक्ष माफिया तत्वों के साथ मिलकर, रजिस्टर्ड वसीयत और कोर्ट के स्थगन आदेश के बावजूद जबरदस्ती संपत्ति में घुस गया. यह भी आरोप लगाया गया कि इस संबंध में कोर्ट के पूर्व निर्देशों का प्रतिवादियों द्वारा अनुपालन भी नहीं किया गया. याचिकाकर्ता ने कोर्ट से हस्तक्षेप करने का अनुरोध करते हुए फार्म में रहने वाली महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा और कोर्ट के पिछले आदेशों का अनुपालन करवाने का अनुरोध किया.

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