अगर आपने लंबे समय से ITR फाइल किया है, तो यह जानकारी आपके लिए ज़रूरी है। एक टैक्सपेयर ने 31 जुलाई को ITR फाइल किया और उसे 24 घंटे के अंदर रिफंड मिल गया। लेकिन अगर आपको अपना रिफंड नहीं मिला है, अगर इसमें देरी हो रही है, तो आपको इसकी असली वजह पता होनी चाहिए।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिशियल पोर्टल ई-फाइलिंग पर दिखाए गए डेटा के मुताबिक, 4 अगस्त तक 6 करोड़ से ज़्यादा रिटर्न फाइल किए गए हैं। इसमें से 5.65 करोड़ से ज़्यादा ITR वेरिफाई हुए और 3.65 करोड़ से ज़्यादा प्रोसेस हुए। अब तक बड़ी संख्या में रिफंड घोषित हो चुके होंगे, लेकिन कुछ को अभी तक उनका रिफंड नहीं मिला है।
रिफंड न मिलने के कारण
CA संतोष मिश्रा का कहना है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आने वाला रिफंड अक्सर अकाउंट में नहीं पहुंच पाता है। इसमें कुछ गलतियां होती हैं। टैक्सपेयर की जानकारी गलत हो सकती है, अकाउंट स्टेटस अपडेट नहीं है या अपडेट नहीं है, मेल न मिलने की वजह से आपका रिफंड अटक सकता है। साथ ही, अगर कोई गलत बैंक अकाउंट है, गलत अकाउंट नंबर है, अकाउंट अपडेट नहीं है, e-KYC अकाउंट नहीं है, तो आपको यह जानकारी ध्यान से चेक करनी होगी। कुछ लोग बंद अकाउंट नंबर देते हैं। गलत IFC कोड, पैन कार्ड बैंक से लिंक नहीं है, इन सभी वजहों से बैंक आपका रिफंड पास नहीं कर सकता है।
रिफंड मिलने में कितना समय लगता है?
अगर आपका ITR प्रोसेस हो भी जाता है, तो भी रिफंड तुरंत आपके अकाउंट में नहीं भेजा जाता है। कभी-कभी, कुछ को 24 घंटे के अंदर रिफंड दे दिया जाता है। कभी-कभी, इसमें 4 या 5 हफ्ते भी लग सकते हैं। अगर इस समय में रिफंड नहीं मिलता है, तो टैक्सपेयर्स को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से ईमेल या SMS अलर्ट मैसेज चेक करने चाहिए कि क्या उन्हें अपने टैक्स रिटर्न में दिक्कतों के बारे में कोई नोटिफिकेशन मिला है और इनकम टैक्स-ई-फाइलिंग पोर्टल पर रिफंड का स्टेटस चेक करना चाहिए।