उत्तराखंड सरकार ने राज्यपाल की मंजूरी के बाद नया कानून किया लागू
Suman Singh September 20, 2024 03:27 PM

उत्तराखंड में दंगों और आंदोलनों पर कठोर कानून लागू किया गया है. दंगों के दौरान हुए हानि की भरपाई दोषियों से की जाएगी. सार्वजनिक संपत्ति को हानि पहुंचाने वालों से ही इसके लिए हुए हानि की भरपाई होगी. राज्य गवर्नमेंट ने गवर्नर की स्वीकृति के बाद नया कानून लागू किया है.

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस कानून को राज्य की शांति प्रबंध बनाए रखने के लिए भी जरुरी कहा है. ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि देवभूमि की शांति प्रबंध को हानि पहुंचाने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई हो. इसके पीछे तर्क दिया गया है कि भविष्य में कोई ऐसी घटना को अंजाम देने से पहले सोचे और अंजाम ना दे.

राज्य के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड लोक और प्राइवेट संपत्ति क्षति वसूली अध्यादेश कानून 2024 को स्वीकृति मिलने के बाद गवर्नर का भी अभिवादन दिया है. उन्होंने गवर्नर का आभार किया और धन्यवाद दिया. सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बोला कि इस कानून के जरिए दंगाइयों से सरकारी और प्राइवेट संपत्ति को हानि की भरपाई होगी. दंगा रोकने में लगे सरकारी अमले और अन्य खर्चों की भरपाई भी होगी.

राज्य के सीएम का बोलना है कि देवभूमि उत्तराखंड में कानून प्रबंध और राज्य के मूल स्वरुप के साथ छेड़छाड़ करने का अधिकार किसी को नहीं दिया गया है. जो ऐसा करेगा उससे कानून का कठोरता के साथ पालन करवाया जाएगा. सरकारी और प्राइवेट संपत्ति को हानि पहुंचाने पर मुआवजा वसूलने के लिए भी आरोपियों को धर पकड़ा जाएगा.

 

© Copyright @2024 LIDEA. All Rights Reserved.