LLB final year students allowed to appear for AIBE exam : सुप्रीम कोर्ट ने एलएलबी आखिरी साल के विद्यार्थियों को बड़ी राहत देते हुए बार काउंसिल ऑफ इण्डिया (BCI) को निर्देश दिया कि वह इस वर्ष विद्यार्थियों को अखिल भारतीय बार परीक्षा AIBE) देने की अनुमति दे. एआईबीई विधि स्नातकों को वकील के रूप में दर्ज़ करने के लिए आयोजित होने वाली योग्यता परीक्षा है.
शीर्ष न्यायालय ने बोला कि एलएलबी के आखिरी साल के विद्यार्थियों को निर्बल नहीं छोड़ा जा सकता, तथा यदि उन्हें इस साल बार परीक्षा देने की अनुमति नहीं दी गई तो उनका एक साल खराब हो जाएगा. प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने इस मामले पर 2023 के पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ के निर्णय के अनुसरण में बीसीआई द्वारा एआईबीई के लिए नियम नहीं बनाने पर नाराजगी जताई.
शीर्ष न्यायालय ने पिछले वर्ष 10 फरवरी को एआईबीई आयोजित करने के बीसीआई के अधिकार पर मुहर लगाई थी. कोर्ट ने आखिरी सेमेस्टर के कानून के विद्यार्थियों को पात्रता का उचित प्रमाण प्रस्तुत करने पर एआईबीई परीक्षा देने की अनुमति के इन्साफ मित्र के सुझाव को भी स्वीकार कर लिया था.
पीठ ने कहा, ऐसा प्रतीत होता है कि नियम अब तक तैयार नहीं किए गए हैं और अब (बीसीआई द्वारा) इस बारे में निर्देश लेने के लिए स्थगन मांगा गया है कि नियम कब लागू किए जाएंगे. अब बोला गया है कि 4-6 हफ्ते में ऐसा किया जाएगा. एआईबीई 24 नवंबर को होनी निर्धारित है और आवेदन करने की आखिरी तिथि 25 अक्टूबर है.
पीठ ने अपने आदेश में कहा, लिहाजा हम निर्देश देते हैं कि आनें वाले परीक्षा के लिए बीसीआई उन सभी विद्यार्थियों के पंजीकरण की अनुमति दे जो संविधान पीठ के न्यायमूर्ति कौल द्वारा दिए निर्णय के दायरे में आते हैं. हमने यह निर्देश इस तथ्य के प्रति सचेत होकर पारित किया है कि इस तरह के निर्देश के अभाव में राज्य विश्वविद्यालयों में कई परीक्षाओं में शामिल हुए और रिज़ल्ट का प्रतीक्षा कर रहे विद्यार्थी असमंजस में रह जाएंगे.