60 साल की मां से बेटे ने किया रेप, पत्नी की तरह बनकर रहने को कहा…
Garima Singh September 25, 2024 12:27 PM
  • उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में एक पुरुष को अपनी 60 वर्ष की मां के साथ बलात्कार के मुद्दे में न्यायालय ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. अभियुक्त पर 51 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. मां के साथ दुष्कर्म करने और मां को पत्नी की तरह बनकर रहने के लिए धमकाने के इल्जाम में फास्ट ट्रैक न्यायालय ने सजा सुनाई है.

उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में 36 वर्षीय एक आदमी को अपनी ही 60 वर्षीय मां के साथ दुष्कर्म करने और मां को पत्नी की तरह बनकर रहने के लिए धमकाने के इल्जाम में फास्ट ट्रैक न्यायालय ने जीवन भर जेल की सजा सुनाई है. कोतवाली देहात क्षेत्र के एक गांव में साल 2023 में मां से बलात्कार करने के मुद्दे में फास्ट ट्रैक न्यायालय द्वितीय के न्यायाधीश वरुण मोहित निगम ने अभियुक्त पुत्र को उम्रकैद की सजा सुनाई है. न्यायाधीश ने अभियुक्त पर 51 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है.

अपर शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विजय शर्मा एवं कुश कुमार ने कहा कि 16 जनवरी 2023 को कोतवाली देहात के गांव निवासी 36 वर्षीय पुरुष ने अपनी 60 वर्षीय मां के साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया था. 22 जनवरी 2023 को पीड़िता के छोटे पुत्र ने कोतवाली में तहरीर दी थी, जिसमें उसने कहा था कि 16 जनवरी को खेत से चारा लाने के बहाने बड़ा भाई मां को खेत में लेकर गया था. वहां आरोपी ने उनकी मां के साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया था. मां ने घर आकर आपबीती बताई तो परिजनों ने आरोपी को समझाने का कोशिश किया, जिसके बाद भी आरोपी अपनी हरकत को ठीक ठहराता रहा.

आरोपी द्वारा अपनी मां को पत्नी बनकर रहने के लिए धमका रहा था. कोतवाली देहात पुलिस ने 22 जनवरी 2023 को रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को अरैस्ट कर कारावास भेज दिया. जांच कर कोर्ट में इल्जाम पत्र दाखिल किया गया. मुद्दे की सुनवाई फास्ट ट्रैक न्यायालय द्वितीय के न्यायाधीश वरुण मोहित निगम के कोर्ट में हुई. न्यायाधीश वरुण मोहित निगम ने गवाहों के बयान, साक्ष्यों का अवलोकन और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनकर आरोपी को गुनेहगार करार दिया. न्यायाधीश ने अभियुक्त को उम्रकैद और 51 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है.

 

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