Rajasthan News: दिव्यांगजनों को नियमों के अनुसार सभी यूनिवर्सिटी में 5 फीसदी आरक्षण का प्रावधान है, लेकिन निर्वाण, सनराइज और अपेक्स यूनिवर्सिटी में दिव्यांगों के लिए सीटें ही आरक्षित नहीं है। तीनों यूनिवर्सिटीज में दिव्यांगजनों के हितों का ख्याल नहीं रखा जा रहा है। राज्य कोर्ट आयुक्त के निर्देश पर जब उनके कार्यालय में निरीक्षण किया, तो नियमों की सारी पोल खुल गई। अब कोर्ट ने तीनों यूनिवर्सिटीज को नोटिस थमाया है। सबसे आश्चर्य की बात ये है कि आयुक्त उमाशंकर शर्मा ने एक वर्ष में 3 बार हायर एज्युकेशन की मीटिंग ली, लेकिन इसके बावजूद यूनिवर्सिटीज के हालात नहीं सुधरे।
आयुक्त उमाशंकर शर्मा का बोलना है कि तीनों यूनिवर्सिटी में 5 फीसदी आरक्षण तो दूर की बात, यहां दिव्यांग स्टूडेंट्स के लिए सुविधा तक नहीं है। यूनिवर्सिटी आर्थिक सहायता आयोग के अनुरूप निर्वाण यूनिवर्सिटी बस्सी, सनराइज यूनिवर्सिटी अलवर, अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर ने बिल्डिंग तक नहीं बना रखी है। ब्रेल साइनेज, स्टडी मैटेरियल, रैंप, पार्किंग, प्रशिक्षित स्टाफ साइन लैंग्वेज, बाथरूम दिव्यांगजनों के अनुकूल नहीं है। इतना ही नहीं दिव्यांग टीचर्स के लिए भी उनके अनुरूप सुविधाएं नहीं है।
शिक्षा विभाग ने कुलपतियों को दिए नोटिस
तीनों यूनिवर्सिटी में खामियों के बाद शिक्षा विभाग ने सभी निजी यूनिवर्सिटी के कुलपतियों को नोटिस थमा कर उत्तर मांगा है। नोटिस में बोला गया है कि बिल्डिंग बायलॉज की अनुपालना नहीं किए जाने और यूजीसी गाइडलाइन के अनुसार विशेष योग्यजनों को मूलभूत सुविधाएं मौजूद नहीं करवाई जा रहे। इस संबंध में यूनिवर्सिटीज से उत्तर मांगा है। इसके अतिरिक्त कॉलेज शिक्षा आयुक्त को भी ये पत्र लिखा गया। यदि यूनिवर्सिटीज नियमों का उल्लंघन करती है तो उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई संभव है।